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शराब तस्करी मामले में किशनगंज न्यायालय ने बंगाल के खोरीबाड़ी के एक शराब तस्कर को 05 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सुनाई सजा।

विजय गुप्ता, सारस न्यूज, गलगलिया।

किशनगंज न्यायालय ने शराब तस्करी मामले में बंगाल खोरीबाड़ी थाना क्षेत्र के एक शराब तस्कर को 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एवं विशेष न्यायाधीश उत्पाद-।। श्री विवेक भारद्वाज के न्यायालय में विशेष वाद संख्या 43/22 के मामले में शराब तस्कर अपूर्व मजुमदार पिता- अरविंद मजुमदार साकिन- बातासी थाना-खोरीबाड़ी जिला- दार्जिलिंग बंगाल निवासी को 05 वर्ष की कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना और जुर्माना ना भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। उत्पाद विभाग के द्वारा 16 जनवरी 2022 को कोचाधामन थाना क्षेत्र के मोहरमारी चौक के पास वाहन जांच के क्रम में पिकअप 407 के डाला में धान की भूसी के बोरे के नीचे से 109 कार्टून कूल 973 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था। गिरफ्तार तस्कर अपूर्व मजूमदार से पूछताछ में बताया था कि शराब को तस्करी कर सिलीगुड़ी से बिहार के सुपौल सिमरिया ले जा रहे थे। वहीं एक साल के भीतर ही किशनगंज न्यायालय ने अवैध शराब तस्करी मामले के उक्त शराब तस्कर को सजा सुनाई है। न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रणव कुमार ने आरोपी को सजा दिलवाने में अपनी जोरदार दलीलें पेश की है।

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