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सघन वाहन जांच अभियान चलाकर ओवरलोडिंग पर करें कार्रवाई, यातायात परिचालन हो सामान्य: डीएम।

सारस न्यूज, किशनगंज।

जिलाधिकारी तुषार सिंगला की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। बैठक में पूर्व में आयोजित बैठक की कार्यवाही के अनुपालन से संबंधित समीक्षा करते हुए प्राप्त प्रस्तावों पर आवश्यक दिशा – निर्देश दिया गया।

बैठक में जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने यातायात नियमों को कड़ाई से पालन, वाहनों पर स्पीड गवर्नर, ओवरलोडिंग, सेफ ड्राइविंग प्रेशर हॉर्न के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अवैध पार्किंग करने पर टोटो, टेंपू इत्यादि के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा के निमित यातायात व्यवस्था और दुर्घटना को कम करने पर गहन समीक्षा हुई। समीक्षा के क्रम में हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामले में पूर्व में प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा बताया गया कि हिट और रन केस में मृतक को 2 लाख देने का प्रावधान है। इसके लिए थाना में दर्ज प्राथमिकी की प्रति एवं पोस्टमाटम रिपोर्ट के साथ जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन जमा कर दावा किया जा सकता है। हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामले में कुल 22 आवेदन प्राप्त थे, अबतक कुल 10 मृतक के आश्रितों को मुआवजा प्राप्त हो गया है। वीर कुँवर सिंह बस स्टैंड की सफाई हेतु नगर परिषद किशनगंज के कार्यपालक पदाधिकारी को औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया ताकि ठीक ढंग से सफाई हो सके एवं कूड़ा वाले स्थान को सफाई कराकर ब्लीचिंग पाउडर छिड़‌काव करने का निदेश दिया गया।

जिला अंतर्गत शहरी क्षेत्र में बेहतर यातायात परिचालन हेतु दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहन का मोटर व्हीकल एक्ट अंतर्गत चेकिंग कर शमन की राशि वसूली का निर्देश दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी को सभी थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर प्रतिदिन विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों के विरुद्ध यथा हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग, चालक अनुज्ञप्ति, अव्यस्क युवाओं द्वारा तेज गति के वाहन चलाना आदि की जांच करने एवं शमन की वसूली करने हेतु निदेशित किया गया। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा समिति के मूल उद्देश्य जनता की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु स्पीडिंग, ओवरस्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव, ओवरलोडिंग, रैश ड्राइविंग, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित आदि सड़क सुरक्षा के मानक नियमों के संबंध में थानाध्यक्षों द्वारा सघन चेकिंग तथा लोगों के बीच अधिक से अधिक जानकारी का प्रचार प्रसार कराने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी निर्देश को दिया गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी को सभी थानाध्यक्ष के पास सड़क सुरक्षा का नियम भेजने का निदेश दिया गया। नियम के अनुसार सभी लंबी दूरी वाले बस को परमिट रखना अनिवार्य है। बंगाल बस एसोसिएशन के द्वारा लिखित आवेदन में नगर परिषद पर आरोप लगाया है कि बस के जहां तहां ठहराव के लिए ₹ 100 हर दिन चार्ज दिया जाता है, इसकी जांच करने का निदेश दिया गया तथा नगर परिषद से कारण पृच्छा का निदेश दिया गया। बैठक में नगर परिषद को वन वे रूट का प्लान बनाने का निदेश दिया गया। डीएम ने निर्देश दिया कि फोरलेन में हुए कई एक्सीडेंट के कारण जहां-तहां टूटे रोड/रेलिंग और साइन बोर्ड को अविलंब ठीक कराएं। बैठक में बताया गया कि तीन ऑटो स्टैंड को चिन्हित कर उसमें से एक को तैयार कर दिया गया है बाकी दो 15 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा।

बैठक में नगर पंचायत ठाकुरगंज के द्वारा बताया गया कि ठाकुरगंज के द्वारा टोटो का सर्वे कर लिया गया है तथा एजेंसी को हायर कर ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। ओवरलोडिंग के कारण जो रास्ता खराब हुआ है उस पर पानी का छिड़काव कर तथा बालू को ढक कर ले जाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में डीएम के द्वारा डे मार्केट, सब्जी मंडी को रूईधासा पुल के नीचे शिफ्ट करने हेतु एसडीएम, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी, सब्जी मंडी समिति और यातायात प्रभारी को समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया गया। बैठक में डीटीओ, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) तथा संबंधित विभाग के अभियंता व पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे।

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