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सड़क दुघर्टना में जान गंवाने वाले दो आश्रितों को दी गई 4- 4 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि।

सारस न्यूज, किशनगंज।

सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के बाद परिवार को होने वाली अपूरणीय क्षति की भरपाई तो संभव नहीं है लेकिन पीड़ित परिवार के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश सरकार द्वारा की जाती है। इसी क्रम में शनिवार को सड़क दुघर्टना में जान गंवाने वाले स्व. अफाक आलम के पत्नी नाजरा खातून तथा स्व. विक्रम चौधरी के मृत्यु पर उनके पिता रखाल चौधरी को सीओ ओमप्रकाश भगत ने 4 – 4 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान की।

अपने कार्यालय कक्ष में दोनों मृतक व्यक्ति के आश्रितों को चेक प्रदान करने के उपरांत सीओ ओमप्रकाश भगत ने बताया कि 01 नवंबर 2019 को सामूहिक सड़क दुर्घटना में लोहागढ़ा हाट आने के क्रम में कुम्हिया चौक के पास सड़क दुर्घटना में स्व. अफाक आलम का तथा विक्रम चौधरी की मृत्यु 02 नवंबर 2019 को मोटरसाइकिल से ठाकुरगंज नगर के कलकतिया फार्म के समीप सड़क दुर्घटना में हो गई थी। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित को एकमुश्त 4 लाख रुपया सहायता या मुआवजा राशि के तौर पर दी गई है। लेकिन नए नियम के अनुसार सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की भी मृत्यु होने पर मुआवजा दिया जा रहा है। 15 सितंबर 2022 से सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार तो मौत होने पर मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि (रिवॉल्विंग फंड) से देने का प्रावधान तय किया गया है। लेकिन इसके पहले आपदा प्रबंधन के माध्यम से एक से अधिक के मौत या घायल होने पर चार लाख मिलते थे। एक की मौत होने पर मृतक के आश्रितों को कुछ नहीं मिलता था। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत हृदय विदारक होती है और उस परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति होती हैं।

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