Saaras News – सारस न्यूज़ – चुन – चुन के हर खबर, ताकि आप न रहें बेखबर

सरकारी बंदोबस्त भूमि का अवैध अंतरण मामले पर बंदोबस्तधारी को दिया नोटिस, जमाबंदी होगी रद्द – एडीएम।


सारस न्यूज, किशनगंज।


सरकारी भूमि बंदोबस्त होने के उपरांत बंदोबस्तधारी के द्वारा येन – केन प्रकरेण भूमि को दूसरे व्यक्ति के नाम अंतरण किए जाने के मामलों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। किशनगंज अंचल अंर्तगत 50 एकड़ सरकारी भूमि बंदोबस्त पर अपर समाहर्त्ता (एडीएम) अनुज कुमार ने संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि किशनगंज अंचल अंर्तगत लगभग 35 जमाबंदी रैयत को चिन्हित किया गया है, जो सरकारी योजनाओं व प्रावधान का लाभ लेकर बंदोबस्ती के तहत जमीन हासिल किए है, परंतु अन्य किसी व्यक्ति को बिक्री या अंतरित कर दिए हैं। किशनगंज अंचल के चकला, सिघिया, घोड़ामारा, टूपामारी और अन्य मौजा में ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं।
अपर समाहर्त्ता अनुज कुमार ने बताया कि बंदोबस्तधारी को स्वयं उपस्थित होकर 17 नवंबर को उनके न्यायालय में सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाएगी। तत्पश्चात अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी भूमिहीन सरकारी जमीन का बंदोबस्त प्राप्त करता है तो उसे नियमानुसार बिक्री या स्थानांतरित नहीं कर सकता है। यद्यपि विशेष परिस्थिति में भी उसे संबंधित समाहर्त्ता के यहां सूचना देकर सरकारी प्रावधान के आलोक में अनुमति लेना आवश्यक होता है तथापि बंदोबस्त भूमि की बिक्री या अंतरण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि अवैध अंतरण पर जमाबंदी रद्दीकरण होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *