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खुले में शौच करने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना: नप कार्यपालक पदाधिकारी।

सारस न्यूज़, बहादुरगंज, किशनगंज।

ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित बहादुरगंज नगर पंचायत के किसी भी वार्ड में खुले में शौच करते पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अतिऊर रहमान ने बताया कि बहादुरगंज नगर पंचायत में कुल 18 वार्ड हैं, जहां खुले में शौच करना दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 269 और 336 के तहत कठोर कार्रवाई करते हुए पकड़े गए व्यक्ति से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

नप कार्यपालक पदाधिकारी अतिऊर रहमान ने बताया कि नगर क्षेत्र में ओडीएफ प्लस को लेकर प्रतिदिन कर्मियों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। साथ ही नगर पंचायत द्वारा लाउडस्पीकर से लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। सभी घरों में शौचालय का निर्माण भी सरकार के निर्देशानुसार कराया जा चुका है।

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