बीते शनिवार, 23 नवंबर को किशनगंज बस स्टैंड के पास एनएच-27 पर किशनगंज पुलिस के साथ विवाद करना एक युवा नेता और उनके साथी को महंगा पड़ गया। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने का विरोध करने के चलते नेताजी इम्तियाज नसर और उनके साथी तौकीर हुसैन के खिलाफ किशनगंज टाउन थाना के अध्यक्ष संदीप कुमार के लिखित बयान पर मामला दर्ज किया गया है। दोनों पर भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 214/221/224/132/126(2)/115(2)/352/351(2)/3(5) बीएनएस-2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। किशनगंज थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर किशनगंज बस स्टैंड, एनएच-27 और सर्विस लेन पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।इस दौरान, एक सफेद रंग की गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 37 वी 8459) आती दिखाई दी, जिसमें सवार दोनों व्यक्तियों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रोककर दस्तावेज मांगे और सीट बेल्ट न लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194B के तहत ₹1000 का ऑनलाइन जुर्माना वसूला।चालान काटे जाने के बाद, दोनों व्यक्तियों ने एनएच-27 पर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने एक बड़े राजनीतिक दल के नेता होने का रौब दिखाया और पुलिसकर्मियों को धमकाया। इसके बाद, उन्होंने एनएच-27 पर अपनी गाड़ी खड़ी कर उसके सामने बैठकर रास्ता जाम कर दिया।पुलिस ने जब उनसे रास्ता खाली करने को कहा, तो उन्होंने धक्का-मुक्की की और वाहन के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से मना कर दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों व्यक्तियों ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को धमकाने, धक्का-मुक्की करने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित करने जैसे गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
शशि कोशी रोक्का, किशनगंज।
बीते शनिवार, 23 नवंबर को किशनगंज बस स्टैंड के पास एनएच-27 पर किशनगंज पुलिस के साथ विवाद करना एक युवा नेता और उनके साथी को महंगा पड़ गया। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने का विरोध करने के चलते नेताजी इम्तियाज नसर और उनके साथी तौकीर हुसैन के खिलाफ किशनगंज टाउन थाना के अध्यक्ष संदीप कुमार के लिखित बयान पर मामला दर्ज किया गया है। दोनों पर भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 214/221/224/132/126(2)/115(2)/352/351(2)/3(5) बीएनएस-2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। किशनगंज थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर किशनगंज बस स्टैंड, एनएच-27 और सर्विस लेन पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।इस दौरान, एक सफेद रंग की गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 37 वी 8459) आती दिखाई दी, जिसमें सवार दोनों व्यक्तियों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रोककर दस्तावेज मांगे और सीट बेल्ट न लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194B के तहत ₹1000 का ऑनलाइन जुर्माना वसूला।चालान काटे जाने के बाद, दोनों व्यक्तियों ने एनएच-27 पर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने एक बड़े राजनीतिक दल के नेता होने का रौब दिखाया और पुलिसकर्मियों को धमकाया। इसके बाद, उन्होंने एनएच-27 पर अपनी गाड़ी खड़ी कर उसके सामने बैठकर रास्ता जाम कर दिया।पुलिस ने जब उनसे रास्ता खाली करने को कहा, तो उन्होंने धक्का-मुक्की की और वाहन के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से मना कर दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों व्यक्तियों ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को धमकाने, धक्का-मुक्की करने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित करने जैसे गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
Leave a Reply