किशनगंज, 01 सितम्बर। विधान सभा आम निर्वाचन-2025 की तैयारी का अहम पड़ाव——विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025——के तहत आज समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री विशाल राज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
निर्वाचक सूची पर दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि आज
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 1 अगस्त 2025 को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया गया था। दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 1 सितम्बर 2025 रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएलए के माध्यम से अब तक कोई भी दावा-आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
दलों को किया गया जागरूक
पिछले दिनों जिला एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्तर पर बार-बार विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों के जरिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष पुनरीक्षण-2025 के चरणों के संबंध में सूचित किया गया। आज बैठक में भी एक बार पुनः सभी दलों से आग्रह किया गया कि यदि कोई दावा या आपत्ति हो तो उसे निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पदाधिकारी को शीघ्र जमा करा दें।
25 सितम्बर तक होगा निष्पादन
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि 1 सितम्बर 2025 तक प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों की गहनता से जांच एवं आवश्यकता अनुसार संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया 25 सितम्बर 2025 तक जारी रहेगी।
अपील की सुविधा: दो स्तरों पर
राजनीतिक प्रतिनिधियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1960 की धारा 24 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 27 के प्रावधानों की जानकारी दी गई।
प्रथम अपील: निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति निर्धारित समयसीमा में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकते हैं।
द्वितीय अपील: यदि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से भी कोई असंतुष्ट है तो, आदेश के 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।
नाम जोड़ना-हटाना और शुद्धिकरण जारी
प्रपत्र-6, 7 और 8 के माध्यम से निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने एवं सूची में शुद्धिकरण की कार्रवाई पहले की तरह आगे भी निर्बाध जारी रहेगी।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से स्वस्थ लोकतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए सहयोग की अपील की।
सारस न्यूज़, किशनगंज।
किशनगंज, 01 सितम्बर। विधान सभा आम निर्वाचन-2025 की तैयारी का अहम पड़ाव——विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025——के तहत आज समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री विशाल राज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
निर्वाचक सूची पर दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि आज
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 1 अगस्त 2025 को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया गया था। दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 1 सितम्बर 2025 रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएलए के माध्यम से अब तक कोई भी दावा-आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
दलों को किया गया जागरूक
पिछले दिनों जिला एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्तर पर बार-बार विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों के जरिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष पुनरीक्षण-2025 के चरणों के संबंध में सूचित किया गया। आज बैठक में भी एक बार पुनः सभी दलों से आग्रह किया गया कि यदि कोई दावा या आपत्ति हो तो उसे निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पदाधिकारी को शीघ्र जमा करा दें।
25 सितम्बर तक होगा निष्पादन
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि 1 सितम्बर 2025 तक प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों की गहनता से जांच एवं आवश्यकता अनुसार संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया 25 सितम्बर 2025 तक जारी रहेगी।
अपील की सुविधा: दो स्तरों पर
राजनीतिक प्रतिनिधियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1960 की धारा 24 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 27 के प्रावधानों की जानकारी दी गई।
प्रथम अपील: निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति निर्धारित समयसीमा में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकते हैं।
द्वितीय अपील: यदि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से भी कोई असंतुष्ट है तो, आदेश के 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।
नाम जोड़ना-हटाना और शुद्धिकरण जारी
प्रपत्र-6, 7 और 8 के माध्यम से निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने एवं सूची में शुद्धिकरण की कार्रवाई पहले की तरह आगे भी निर्बाध जारी रहेगी।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से स्वस्थ लोकतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए सहयोग की अपील की।
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