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किशनगंज में निजी अस्पतालों और संस्थानों को यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के पालन के लिए किया गया जागरूक।

सारस न्यूज़, किशनगंज।


महिला एवं बाल विकास निगम, किशनगंज की ओर से मंगलवार को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (POSH Act) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर निजी अस्पतालों और संस्थानों को जागरूक किया गया।

इस दौरान क्रिप्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रेडिएंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एन.बी. नर्सिंग होम सहित कई संस्थानों के प्रबंधन को आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee – ICC) गठित कर उसे शिबॉक्स (She Box) पोर्टल पर अपडेट करने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में जिला मिशन समन्वयक मोहम्मद शाहबाज आलम, लैंगिक विशेषज्ञ सुशील कुमार झा तथा सखी वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक रोशनी परवीन ने भाग लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हर उस कार्यालय/संस्थान में जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, वहां आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है

समिति गठन से जुड़े नियम

  • समिति में न्यूनतम 4 सदस्य होंगे (संस्थान चाहें तो अधिक सदस्य जोड़ सकते हैं)।
  • अध्यक्ष पद पर संस्थान की सबसे वरिष्ठ महिला अधिकारी होंगी, महिला अधिकारी न होने की स्थिति में किसी अन्य संस्था से प्रतिनिधि लिया जा सकता है।
  • सदस्य पद पर महिला/पुरुष कर्मचारी (SC/ST को प्राथमिकता) शामिल होंगे।
  • एक बाहरी सदस्य (NGO या महिला अधिकार विषयक विशेषज्ञ) को रखना आवश्यक है।
  • समिति में कुल 50% महिलाएं होना अनिवार्य है।

गठन के बाद संस्थानों को इसका आदेश अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा। साथ ही सरकारी कार्यालयों को आदेश की प्रति wcdckishanganj@gmail.com पर भेजनी होगी ताकि टीम इसे शिबॉक्स पोर्टल पर अपडेट कर सके।

दंड का प्रावधान

यदि कोई संस्थान समिति का गठन नहीं करता है तो उस पर ₹50,000 तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। गंभीर स्थिति में संस्थान का पंजीकरण रद्द किया जाना भी संभव है।

शिबॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

निजी संस्थानों को समिति गठन के उपरांत She Box पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण करना होगा। यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा बनाया गया है जहां देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों की ICC को अपडेट करना अनिवार्य है।
👉 She Box पोर्टल लिंक
👉 पंजीकरण लिंक

किन संस्थानों पर लागू होगा POSH Act?

सभी निजी कार्यालय और संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, फैक्ट्री, शो-रूम, मॉल, कोचिंग सेंटर, खेल स्टेडियम, क्लब, निर्माण साइट, ईंट भट्ठा आदि इसके दायरे में आते हैं।

प्रशिक्षण और जानकारी

POSH Act से संबंधित प्रशिक्षण के लिए नीचे दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है –
👉 प्रशिक्षण लिंक

अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास निगम और जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन, किशनगंज से संपर्क किया जा सकता है।


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