बहादुरगंज पुलिस ने 12.780 लीटर विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बहादुरगंज के थानाध्यक्ष अभिनव परासर ने बताया कि बिहार में वर्ष 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, जिसके तहत शराब की बिक्री और सेवन दोनों प्रतिबंधित हैं। इस कानून के तहत पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में, बहादुरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत वैसा जुरैल गांव में एक घर में विदेशी शराब रखकर बेचे जाने की सूचना बहादुरगंज पुलिस को मिली। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए, पुलिस ने वैसा जुरैल गांव स्थित दिलीप कुमार सिंह के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान, पुलिस ने विभिन्न ब्रांडों के कुल 12.780 लीटर विदेशी शराब जब्त की और मौके पर ही आरोपी दिलीप कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय दयाल सिंह, को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध थाना कांड संख्या 227/24 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
सारस न्यूज़, बहादुरगंज, किशनगंज।
बहादुरगंज पुलिस ने 12.780 लीटर विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बहादुरगंज के थानाध्यक्ष अभिनव परासर ने बताया कि बिहार में वर्ष 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, जिसके तहत शराब की बिक्री और सेवन दोनों प्रतिबंधित हैं। इस कानून के तहत पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में, बहादुरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत वैसा जुरैल गांव में एक घर में विदेशी शराब रखकर बेचे जाने की सूचना बहादुरगंज पुलिस को मिली। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए, पुलिस ने वैसा जुरैल गांव स्थित दिलीप कुमार सिंह के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान, पुलिस ने विभिन्न ब्रांडों के कुल 12.780 लीटर विदेशी शराब जब्त की और मौके पर ही आरोपी दिलीप कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय दयाल सिंह, को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध थाना कांड संख्या 227/24 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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