बहादुरगंज पुलिस ने शराब के नशे मे धुत्त तीन आरोपी को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय मे प्रस्तुत कराने का कार्य किया है। बताते चले कि बिहार मे वर्ष 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। जिसके तहत शराब की बिक्री एवं सेवन दोनों को दंडनीय अपराध मानते हुए लगातार जिले के सभी थाने की पुलिस के द्वारा कार्यवाही जारी है। इसी क्रम मे देर शाम ठाकुरबारी रोड के समीप शराब के नशे मे धुत्त होकर हंगामा कर रहे एक आरोपी अताउररहमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसका ब्रेथ एनेलाइजर मशीन से जाँच कर शराब पिए होने की पुष्टि की साथ ही साथ देर रात्रि एलआरपी चौक के समीप शराब के नशे मे धुत्त दो आरोपी फैजान पिता नुरुल हुडा, सहबाज आलम पिता मो उबेद आलम दोनों साकिन हरिया रौटा निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर तीनो आरोपी के विरुद्ध बिहार राज्य मध् निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धारा 37 के तहत काण्ड दर्ज कर तीनो आरोपी को आज पुलिस के द्वारा न्यायिक हिरासत का पालन करते हुए उन्हें न्यायालय मे प्रस्तुत कराया गया है।
देवाशीष चटर्जी, सारस न्यूज, बहादुरगंज।
बहादुरगंज पुलिस ने शराब के नशे मे धुत्त तीन आरोपी को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय मे प्रस्तुत कराने का कार्य किया है। बताते चले कि बिहार मे वर्ष 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। जिसके तहत शराब की बिक्री एवं सेवन दोनों को दंडनीय अपराध मानते हुए लगातार जिले के सभी थाने की पुलिस के द्वारा कार्यवाही जारी है। इसी क्रम मे देर शाम ठाकुरबारी रोड के समीप शराब के नशे मे धुत्त होकर हंगामा कर रहे एक आरोपी अताउररहमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसका ब्रेथ एनेलाइजर मशीन से जाँच कर शराब पिए होने की पुष्टि की साथ ही साथ देर रात्रि एलआरपी चौक के समीप शराब के नशे मे धुत्त दो आरोपी फैजान पिता नुरुल हुडा, सहबाज आलम पिता मो उबेद आलम दोनों साकिन हरिया रौटा निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर तीनो आरोपी के विरुद्ध बिहार राज्य मध् निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धारा 37 के तहत काण्ड दर्ज कर तीनो आरोपी को आज पुलिस के द्वारा न्यायिक हिरासत का पालन करते हुए उन्हें न्यायालय मे प्रस्तुत कराया गया है।
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