सारस न्यूज, बहादुरगंज।
बहादुरगंज थाना की पुलिस द्वारा हथियार के बल पर रंगदारी वसूलने के मामले में लंबे समय से फरार दो आरोपियों के घर न्यायालय द्वारा जारी कुर्की-जब्ती इश्तेहार का तामिला कराया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बहादुरगंज थानाध्यक्ष निशाकांत कुमार ने बताया कि बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 09/10/2022 की देर रात खैखाट टोल प्लाजा के समीप दर्दरिया पुल के पास काले रंग की स्कॉर्पियो वाहन पर सवार आरोपियों द्वारा एक चारपहिया वाहन को ओवरटेक कर रोक कर हथियार के बल पर जबरन रंगदारी वसूली गई। आरोपियों ने चालक सहित व्यापारी के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया और जान का खतरा पैदा कर 1.80 लाख रुपये की जबरन वसूली की।
बताते चलें कि पीड़ित व्यापारी मुन्ना सौकिया, निवासी रुकमनी थाना हिसपुर कामाख्या, असम द्वारा बहादुरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अजय राय, देबू राय सहित अन्य के विरुद्ध बहादुरगंज थाना कांड संख्या 285/22 के तहत भादवि की धारा 341, 323, 325, 307, 385, 386, 392, 342, 120(B) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले में अनुसंधानकर्ता द्वारा पूर्व में आरोपी इश्तियाक हुसैन, निवासी लाइन खंकाह चौक, किशनगंज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं, मुख्य आरोपी अजय राय एवं देबू राय, दोनों निवासी रुईधासा, थाना किशनगंज, लंबे समय से फरार चल रहे थे। उनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा कुर्की-जब्ती का इश्तेहार जारी किया गया था। इसी आदेश के तहत बहादुरगंज थाना पुलिस ने किशनगंज थाना की सहायता से बुधवार को दोनों फरार आरोपियों के रुईधासा स्थित आवास पर ढोल-नगाड़ा के साथ इश्तेहार चस्पा करने की कार्रवाई की।
ज्ञात हो कि इस मामले में पुलिस प्रतिवेदन -2 में चार आरोपी—अजय राय, देबू राय (दोनों निवासी रुईधासा), वसीम खान (निवासी दर्जी बस्ती हलीम चौक), इश्तियाक हुसैन (निवासी लाइन खंकाह चौक), सभी थाना किशनगंज एवं अन्य अपराधकर्मियों के विरुद्ध तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 15/04/2023 को अभियुक्त बनाते हुए मामले को सत्य घोषित किया गया था।