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बाल विवाह कानूनन अपराध है: एसएसबी और राहत संस्थान ने संयुक्त रूप से चलाया जागरूकता कार्यक्रम।

राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।

किशनगंज – एसएसबी 12 बटालियन, किशनगंज कैंपस में आज राहत संस्थान और “Just Right for Children” के संयुक्त सहयोग से बाल विवाह रोकथाम विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित एसएसबी के कमांडेंट ब्रजीत सिंह ने समाज में व्याप्त बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।उन्होंने कहा कि “भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित और जागरूक नहीं होगा, तब तक इस घोर सामाजिक अपराध का अंत संभव नहीं है। शिक्षित समाज ही सही और गलत का अंतर समझते हुए अगली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य दे सकता है।”कमांडेंट ने विशेष रूप से बाल विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अनुच्छेद 16(3) G तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 15 की व्याख्या की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून के अनुसार लड़की की शादी 18 वर्ष से कम और लड़के की 21 वर्ष से कम आयु में किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए।राहत संस्था की सचिव डॉ. फ़रज़ाना बेगम ने भी विस्तृत रूप से बाल विवाह रोकथाम के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समाज के सभी घटकों—परिवार, स्कूल, पंचायत, स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं—को मिलकर काम करना होगा। तभी संदेश तेज़ी से देश के हर कोने तक पहुँच सकेगा और भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य साकार हो सकेगा।इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने बाल विवाह के विरुद्ध सशक्त अभियान चलाने का संकल्प लिया और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की।


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