सारस न्यूज़, बहादुरगंज, किशनगंज।
बाल विवाह अपराध है, लेकिन इसके बावजूद लोग बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी क्रम में बहादुरगंज थाना क्षेत्र में बाल विवाह निषेध अधिनियम के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आया है। चाइल्ड हेल्पलाइन किशनगंज की शिकायत पर दूल्हा, दुल्हन के पिता और दुल्हन के मामा के खिलाफ बहादुरगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस संबंध में थाना कांड संख्या 23/2025 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
चाइल्ड हेल्पलाइन की सुपरवाइजर रिंकी कुमारी ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि 2 जनवरी 2025 को पटना से किशनगंज चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना मिली थी कि बहादुरगंज थाना क्षेत्र के नटुआपाड़ा पंचायत के भोपला गांव निवासी सहजमाल की 16 वर्षीय बेटी माहेनुर को खास गांगी निवासी निसार आलम (17), पिता अखलाक आलम, अपने घर ले गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन ने 112 पर सूचना दी। इसके बाद बहादुरगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की, लेकिन लड़का और लड़की वहां से गायब थे।
पुलिस ने मौके पर ही परिजनों को समझाया था कि दोनों की शादी बालिग होने के बाद ही कराई जाए। बावजूद इसके, 3 जनवरी 2025 को रात 10 बजे ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा की गई जांच में लड़के के पिता अखलाक आलम, लड़की के पिता सहजमाल और लड़की के मामा मोहम्मद नईम की इस विवाह में भूमिका की पुष्टि हुई है।
थानाध्यक्ष बहादुरगंज निशाकांत कुमार ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।