राहुल कुमार, सारस न्यूज, किशनगंज।
किशनगंज शहर के डुमरिया वार्ड नंबर 30 में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के द्वारा बाल विवाह मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्डवासियों को बाल विवाह को लेकर जागरूक किया गया और शपथ दिलाई गई।
इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकार मित्र राजेश परिहार, तराना प्रवीण, डुमरिया वार्ड नंबर 30 की वार्ड पार्षद दिपाली सिंह, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राजा सिंह, लाइन पाड़ा वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद आशुतोष सरकार सहित कई अन्य वार्ड सदस्य मौजूद थे।
वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राजा सिंह ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। बाल विवाह करने वालों को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा 1 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का निर्मम उल्लंघन है और इससे उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने और इसे रोकने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
