सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
किशनगंज जिले में लगातार पड़ रही अत्यधिक ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है। ठंड के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
जिला दंडाधिकारी सह समाहर्ता किशनगंज विशाल राज द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं कोचिंग संस्थान सहित) में कक्षा 1 से 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 06 जनवरी 2026 (मंगलवार) तक प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश के अनुसार, कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक संचालित की जा सकती हैं। यह आदेश केवल शैक्षणिक गतिविधियों पर लागू होगा, जबकि अन्य प्रशासनिक कार्य पूर्ववत जारी रहेंगे।
हालांकि, इस आदेश के अंतर्गत प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
जिला प्रशासन ने संबंधित सभी अधिकारियों को आदेश के अनुपालन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं, ताकि सभी विद्यालय, कोचिंग संस्थान एवं अभिभावक समय रहते इस निर्णय से अवगत हो सकें।
प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और मौसम की स्थिति को देखते हुए आगे भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।
