बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज द्वारा रविवार को किशनगंज जिले के दिघलबैंक प्रखंड के पंचायत भवन ताराबाड़ी पदमपुर में “असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएँ” नालसा योजना, 2015 के संबंध में जागरूकता हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज द्वारा रामानंद गणेश, पैनल अधिवक्ता एवं हबीबुर रहमान, पारा विधिक स्वयं सेवक की प्रतिनियुक्ति की गई थी। प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता ने बताया की श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नालसा योजना- 2015 के अंतर्गत जागरूकता अभियान का उद्वेश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, उन्हें संबंधित सुविधाओं का लाभ प्रदान करवाने व उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक है। उपरोक्त जानकारी के साथ साथ पैनल अधिवक्ता ने दिनांक- 09.12.2023 को व्यवहार न्यायालय परिसर किशनगंज में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया। उपरोक्त के अतिरिक्त उपभोक्ता अधिनियम एवं मध्यस्थता के संदर्भ में भी लोगों को जागरुक किया गया। पारा विधिक स्वयं सेवक ने ग्रामीणों में लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु पैंपलेट वितरित किए।
राहुल कुमार, सारस न्यूज, किशनगंज।
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज द्वारा रविवार को किशनगंज जिले के दिघलबैंक प्रखंड के पंचायत भवन ताराबाड़ी पदमपुर में “असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएँ” नालसा योजना, 2015 के संबंध में जागरूकता हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज द्वारा रामानंद गणेश, पैनल अधिवक्ता एवं हबीबुर रहमान, पारा विधिक स्वयं सेवक की प्रतिनियुक्ति की गई थी। प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता ने बताया की श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नालसा योजना- 2015 के अंतर्गत जागरूकता अभियान का उद्वेश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, उन्हें संबंधित सुविधाओं का लाभ प्रदान करवाने व उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक है। उपरोक्त जानकारी के साथ साथ पैनल अधिवक्ता ने दिनांक- 09.12.2023 को व्यवहार न्यायालय परिसर किशनगंज में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया। उपरोक्त के अतिरिक्त उपभोक्ता अधिनियम एवं मध्यस्थता के संदर्भ में भी लोगों को जागरुक किया गया। पारा विधिक स्वयं सेवक ने ग्रामीणों में लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु पैंपलेट वितरित किए।
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