बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 की मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जिले में शांतिपूर्ण माहौल एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी श्री विशाल राज (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।
यह आदेश न्यायालय आदेश ज्ञापांक 05/वि०व्या०, दिनांक 06.10.2025 के आलोक में जारी किया गया है और दिनांक 09 नवम्बर 2025 सायं 06:00 बजे से लेकर 16 नवम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात राजनीतिक दलों के समर्थकों में प्रतिस्पर्धा और उत्साह के कारण अवांछनीय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः लोकशांति, सौहार्द एवं निष्पक्ष वातावरण बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है।
निषेधाज्ञा के तहत जिले में निम्नलिखित प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे —
किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति को राजनीतिक उद्देश्य से सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) के प्रयोग पर रोक रहेगी।
किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चे, बैनर या सोशल मीडिया संदेश का प्रकाशन एवं प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।
धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
मतदाताओं को भयभीत करने, धमकाने या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने पर सख्त मनाही रहेगी।
किसी स्थान पर पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अस्त्र-शस्त्र या घातक हथियारों का प्रदर्शन या साथ रखना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत किसी भी प्रकार की गतिविधि वर्जित रहेगी।
हालाँकि, यह आदेश शादी-विवाह, बारात, हाट-बाजार, अस्पताल, आपातकालीन सेवाओं (जैसे विद्युत, जलापूर्ति, दूध, संचार आदि) एवं कर्तव्यरत सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति एवं सौहार्द बनाए रखें तथा किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना से दूर रहें। आदेश का उल्लंघन करने पर BNSS की धारा 223 एवं 215 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सारस न्यूज़, किशनगंज।
बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 की मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जिले में शांतिपूर्ण माहौल एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी श्री विशाल राज (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।
यह आदेश न्यायालय आदेश ज्ञापांक 05/वि०व्या०, दिनांक 06.10.2025 के आलोक में जारी किया गया है और दिनांक 09 नवम्बर 2025 सायं 06:00 बजे से लेकर 16 नवम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात राजनीतिक दलों के समर्थकों में प्रतिस्पर्धा और उत्साह के कारण अवांछनीय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः लोकशांति, सौहार्द एवं निष्पक्ष वातावरण बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है।
निषेधाज्ञा के तहत जिले में निम्नलिखित प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे —
किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति को राजनीतिक उद्देश्य से सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) के प्रयोग पर रोक रहेगी।
किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चे, बैनर या सोशल मीडिया संदेश का प्रकाशन एवं प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।
धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
मतदाताओं को भयभीत करने, धमकाने या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने पर सख्त मनाही रहेगी।
किसी स्थान पर पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अस्त्र-शस्त्र या घातक हथियारों का प्रदर्शन या साथ रखना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत किसी भी प्रकार की गतिविधि वर्जित रहेगी।
हालाँकि, यह आदेश शादी-विवाह, बारात, हाट-बाजार, अस्पताल, आपातकालीन सेवाओं (जैसे विद्युत, जलापूर्ति, दूध, संचार आदि) एवं कर्तव्यरत सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति एवं सौहार्द बनाए रखें तथा किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना से दूर रहें। आदेश का उल्लंघन करने पर BNSS की धारा 223 एवं 215 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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