सारस न्यूज़, किशनगंज।
किशनगंज समाहरणालय में मंगलवार को जिला प्रशासन के निर्देशानुसार अनु० जाति एवं अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा इससे संबंधित नियमों के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की चतुर्थ त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), किशनगंज द्वारा की गई।
बैठक में पिछली समीक्षा के बाद दर्ज मामलों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। जानकारी दी गई कि प्राथमिकी स्तर पर 17 मामलों में कुल 32 पीड़ितों एवं उनके आश्रितों के बीच लगभग 24.92 लाख रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। वहीं आरोप पत्र स्तर पर 19 मामलों में 32 पीड़ितों/आश्रितों को लगभग 20.50 लाख रुपये के भुगतान को अनुमोदन प्रदान किया गया।
इसी क्रम में मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की भी चतुर्थ त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पुनर्वास से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा हुई।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, संबंधित थाना प्रभारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि इन्द्रदेव पासवान, समिति सदस्य सूरज कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। प्रशासन द्वारा सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई एवं पीड़ितों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
