बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी – सह – जिलाधिकारी तुषार सिंगला द्वारा ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण करते हुए दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 अभियान की समीक्षा की तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया।
जिलाधिकारी ने सुपर-चेकिंग में फॉर्म-6, 7 एवं 8 के निष्पादित प्रपत्रों की जाँच की तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदनों का निष्पादन गुणवत्तापूर्ण पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा जिलांतर्गत सभी 4 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा कर निर्देशित किया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन करते हुए प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का शत-प्रतिशत तथा ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा पुराना अनुमंडल परिसर के पास स्थित ईवीएम वेयर हाउस का बाहरी मासिक निरीक्षण किया गया। डीएम के द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 12 जनवरी, 2024 (शुक्रवार) तक दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को गुणवर्त्तापूर्ण ढ़ंग से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 कार्यक्रम चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्टूबर, 2023 (शुक्रवार) को किया गया है। दावा एवं आपत्ति दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 (शनिवार) तक देने की तिथि निर्धारित थी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 12 जनवरी, 2024 (शुक्रवार) तक दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 22 जनवरी, 2024 को किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने सभी इआरओ को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची से समान फोटो वाली प्रविष्टियों (पीएसई) और जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टियों (डीएसई), नाम विलोपन इत्यादि के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करें। निर्वाचक सूची से नाम विलोपित करने की प्रक्रिया में विशेष सतर्कता बरती जाए। डीएम ने कहा कि योग्य मतदाताओं की सहायता के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन तंत्र तत्पर है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए एक कैलेण्डर वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ निर्धारित की गयी हैं। वे सभी योग्य व्यक्ति जो वर्ष में चार अर्हता तिथियों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर मे से किसी भी अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों, निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए ऑफलाइन या ऑनलाईन आवेदन फार्म 6 में कर सकते हैं। डीएम ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाताओं को उनके मत का महत्व बताएँ तथा मतदान करने के लिए प्रेरित करें। हम सभी स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त तथा सहभागितापूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सारस न्यूज, किशनगंज।
बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी – सह – जिलाधिकारी तुषार सिंगला द्वारा ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण करते हुए दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 अभियान की समीक्षा की तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया।
जिलाधिकारी ने सुपर-चेकिंग में फॉर्म-6, 7 एवं 8 के निष्पादित प्रपत्रों की जाँच की तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदनों का निष्पादन गुणवत्तापूर्ण पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा जिलांतर्गत सभी 4 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा कर निर्देशित किया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन करते हुए प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का शत-प्रतिशत तथा ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा पुराना अनुमंडल परिसर के पास स्थित ईवीएम वेयर हाउस का बाहरी मासिक निरीक्षण किया गया। डीएम के द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 12 जनवरी, 2024 (शुक्रवार) तक दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को गुणवर्त्तापूर्ण ढ़ंग से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 कार्यक्रम चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्टूबर, 2023 (शुक्रवार) को किया गया है। दावा एवं आपत्ति दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 (शनिवार) तक देने की तिथि निर्धारित थी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 12 जनवरी, 2024 (शुक्रवार) तक दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 22 जनवरी, 2024 को किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने सभी इआरओ को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची से समान फोटो वाली प्रविष्टियों (पीएसई) और जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टियों (डीएसई), नाम विलोपन इत्यादि के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करें। निर्वाचक सूची से नाम विलोपित करने की प्रक्रिया में विशेष सतर्कता बरती जाए। डीएम ने कहा कि योग्य मतदाताओं की सहायता के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन तंत्र तत्पर है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए एक कैलेण्डर वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ निर्धारित की गयी हैं। वे सभी योग्य व्यक्ति जो वर्ष में चार अर्हता तिथियों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर मे से किसी भी अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों, निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए ऑफलाइन या ऑनलाईन आवेदन फार्म 6 में कर सकते हैं। डीएम ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाताओं को उनके मत का महत्व बताएँ तथा मतदान करने के लिए प्रेरित करें। हम सभी स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त तथा सहभागितापूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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