आखिरी मौका! सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाएं और आर्थिक बोझ से पाएं राहत।
31 मार्च 2025 तक सर्व क्षमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह आखिरी मौका है। टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाकर आर्थिक बोझ से राहत पा सकते हैं। इस योजना के तहत बकाया पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाले व्यापार कर के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदंड और ब्याज से विमुक्ति दी जाएगी।
31 मार्च 2025 की अंतिम तिथि:
वाहन पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन फीस और व्यापार कर पर सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाने के लिए अब केवल पांच दिन शेष हैं। 31 मार्च 2025 तक सभी टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक और व्यापारियों के लिए यह सुनहरा मौका है। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह आखिरी मौका है। इस योजना के तहत वाहन मालिकों को एकमुश्त बकाया टैक्स जमा करने पर अर्थदंड और ब्याज में छूट दी जा रही है। यदि आपने अब तक अपने वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है या किसी कारणवश देरी हुई है, तो इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक दंड से बचा जा सकता है।
31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा योजना का लाभ:
31 मार्च 2025 के बाद सर्व क्षमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना 18 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी है। इस दौरान टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, बैटरी चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन, निबंधित/अनिबंधित परिवहन/गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
ससमय कर जमा नहीं करने के कारण बने टैक्स डिफॉल्टर:
परिवहन सचिव ने बताया कि विभिन्न कारणों से परिवहन/गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर-ट्रेलर, बैटरी चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी द्वारा ससमय कर जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर बन गए थे। समीक्षा के क्रम में कुछ ऐसे वाहन विक्रेता भी सामने आए, जिनके पास व्यापार कर से संबंधित पुराने बकाये हैं। वे इसे जमा करना चाहते हैं, लेकिन बकाये से अधिक अर्थदंड लगने के कारण मूल कर की राशि नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया।
एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर अर्थदंड से सर्व क्षमा:
जिन टैक्स डिफॉल्टर (कर प्रमादी) ट्रैक्टर-ट्रेलर का पथकर बकाया है, उन्हें एकमुश्त 30,000 रुपये जमा करने पर शेष कर/अर्थदंड से सर्व क्षमा दी जाएगी। वहीं टैक्स डिफॉल्टर निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित), अनिबंधित वाहन (ट्रैक्टर-ट्रेलर और बीएस-4 के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), बैटरी चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन के पथकर बकायेदारों को मूल पथकर और 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जाएगी।
अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से विमुक्ति:
बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गए वाहन जिनकी अस्थायी निबंधन फीस बकाया है, उन्हें देय फीस जमा करने पर अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। वहीं, टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलरों को, जिन्होंने ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें मूल व्यापार कर और 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति मिलेगी। टैक्स डिफॉल्टर वाहन, जिनका हरित कर बकाया है, उन्हें मूल हरित कर और 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जाएगी।
नीलाम पत्र लिया जाएगा वापस:
ऐसे वाहन स्वामी, जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि/कर और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जाएगा और नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जाएगी।
निष्कर्ष:
इस योजना के तहत, टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों के पास 31 मार्च 2025 तक बकाया कर और अर्थदंड जमा कर राहत प्राप्त करने का आखिरी मौका है। यह योजना वाहन स्वामियों को आर्थिक दंड और ब्याज से बचाने के साथ-साथ आर्थिक बोझ से राहत प्रदान करती है।
राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
आखिरी मौका! सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाएं और आर्थिक बोझ से पाएं राहत।
31 मार्च 2025 तक सर्व क्षमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह आखिरी मौका है। टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाकर आर्थिक बोझ से राहत पा सकते हैं। इस योजना के तहत बकाया पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाले व्यापार कर के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदंड और ब्याज से विमुक्ति दी जाएगी।
31 मार्च 2025 की अंतिम तिथि:
वाहन पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन फीस और व्यापार कर पर सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाने के लिए अब केवल पांच दिन शेष हैं। 31 मार्च 2025 तक सभी टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक और व्यापारियों के लिए यह सुनहरा मौका है। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह आखिरी मौका है। इस योजना के तहत वाहन मालिकों को एकमुश्त बकाया टैक्स जमा करने पर अर्थदंड और ब्याज में छूट दी जा रही है। यदि आपने अब तक अपने वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है या किसी कारणवश देरी हुई है, तो इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक दंड से बचा जा सकता है।
31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा योजना का लाभ:
31 मार्च 2025 के बाद सर्व क्षमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना 18 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी है। इस दौरान टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, बैटरी चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन, निबंधित/अनिबंधित परिवहन/गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
ससमय कर जमा नहीं करने के कारण बने टैक्स डिफॉल्टर:
परिवहन सचिव ने बताया कि विभिन्न कारणों से परिवहन/गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर-ट्रेलर, बैटरी चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी द्वारा ससमय कर जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर बन गए थे। समीक्षा के क्रम में कुछ ऐसे वाहन विक्रेता भी सामने आए, जिनके पास व्यापार कर से संबंधित पुराने बकाये हैं। वे इसे जमा करना चाहते हैं, लेकिन बकाये से अधिक अर्थदंड लगने के कारण मूल कर की राशि नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया।
एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर अर्थदंड से सर्व क्षमा:
जिन टैक्स डिफॉल्टर (कर प्रमादी) ट्रैक्टर-ट्रेलर का पथकर बकाया है, उन्हें एकमुश्त 30,000 रुपये जमा करने पर शेष कर/अर्थदंड से सर्व क्षमा दी जाएगी। वहीं टैक्स डिफॉल्टर निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित), अनिबंधित वाहन (ट्रैक्टर-ट्रेलर और बीएस-4 के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), बैटरी चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन के पथकर बकायेदारों को मूल पथकर और 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जाएगी।
अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से विमुक्ति:
बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गए वाहन जिनकी अस्थायी निबंधन फीस बकाया है, उन्हें देय फीस जमा करने पर अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। वहीं, टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलरों को, जिन्होंने ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें मूल व्यापार कर और 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति मिलेगी। टैक्स डिफॉल्टर वाहन, जिनका हरित कर बकाया है, उन्हें मूल हरित कर और 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जाएगी।
नीलाम पत्र लिया जाएगा वापस:
ऐसे वाहन स्वामी, जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि/कर और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जाएगा और नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जाएगी।
निष्कर्ष:
इस योजना के तहत, टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों के पास 31 मार्च 2025 तक बकाया कर और अर्थदंड जमा कर राहत प्राप्त करने का आखिरी मौका है। यह योजना वाहन स्वामियों को आर्थिक दंड और ब्याज से बचाने के साथ-साथ आर्थिक बोझ से राहत प्रदान करती है।
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