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गलगलिया थाना में जनता दरबार लगाकर लागू हुए नए कानून की दी गई विस्तृत जानकारी।

विजय गुप्ता, सारस न्यूज, गलगलिया।

आज यानी सोमवार से देश भर में नया कानून लागू हो गया है। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुका है। नए कानून के तहत बदली गई धाराओं के अंतर्गत सोमवार को गलगलिया थाना में थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने जनता दरबार लगाकर लोगों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धाराओं में हुए बदलाव के साथ नई धाराओं में सजा का प्रावधान होगा। वहीं पुराने कानूनों में बदलाव से आमजन को सबसे अधिक फायदा होगा।

511 में रह गई सिर्फ 358 धाराएं:

थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि पहले आईपीसी एक्ट के तहत 511 धाराएं थीं, जो अब 358 रह गई हैं। उन्होंने बताया कि अब न्याय प्रणाली में तेजी आएगी। महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के दृष्टिगत कानून सख्त किए गए हैं। महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कई नई धाराएं भी बनाई गई हैं।

हत्या, लूट व चोरी समेत कई अन्य धाराएं बदली:

जानकारी के अनुसार भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय और अपराध की 511 धाराएं थीं। लेकिन इसकी जगह पर लागू भारतीय न्याय संहिता 2023 में 20 अध्याय और 358 धाराएं शामिल की गई हैं। भारतीय न्याय संहिता में कई धाआरों को निरस्त कर दिया गया और कई अपराध एवं दंड के प्रावधानों को जोड़ा गया है। हत्या, लूट, चोरी, दुष्कर्म, छेड़खानी, नाबालिग का अपहरण, दहेज हत्या, धाखाधड़ी, रंगादरी सहित कई अपराध की धारा में बदलाव किया गया है। नए का अगला में डिजिटल साक्ष्य सहित तलाशी जब्ती का आडियो-वीडियो लेख रिकार्डिंग को जरूरी कर दिया गया है। अब हत्या के लिए 302 की जगह धारा 103, हत्या की कोशिश में 307 की जगह धारा 109, दुष्कर्म के लिए 376 की जगह धारा 64 और चोरी में धारा 379 की जगह 303 (2) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान मौके पर स्थानीय लोगों में मो ० आरिफ, मनोज गिरी, मुरारी सहनी, मो० जलील, फिरोज खान, श्रीराम साह, रामनिवास राय सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

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