राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
किशनगंज: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार की अदालत ने सोमवार को एक हत्या के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी कालीचरण बास्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया। निर्धारित समय में जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है।
मामला हटातपारा बेलवा निवासी कालीचरण बास्की से जुड़ा है, जिसे चंदर राम की हत्या का दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। सत्र वाद संख्या 91/21 की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
घटना 29 मई 2021 की है, जब चंदर राम साइकिल से सामान लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में आरोपी ने बांस के फट्टे से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलवा में प्रारंभिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई।
अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला जिले में कानून-व्यवस्था और अपराध के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।