किशनगंज जिला परिवहन विभाग ने उन वाहन मालिकों के लिए एक सुनहरा अवसर दिया है, जिन्होंने अब तक वाहन कर जमा नहीं किया है। विभाग ने 31 मार्च 2025 तक एकमुश्त कर जमा करने पर अर्थदंड (पेनल्टी) में छूट देने की योजना शुरू की है।
यह योजना उन वाहन मालिकों को राहत प्रदान करती है जो विभिन्न कारणों से अपने वाहन का कर समय पर जमा नहीं कर पाए। अगर 31 मार्च तक कर जमा नहीं किया जाता है, तो उन्हें पूरी पेनल्टी के साथ कर चुकाना होगा, और इस विशेष छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा।
सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
किशनगंज जिला परिवहन विभाग ने उन वाहन मालिकों के लिए एक सुनहरा अवसर दिया है, जिन्होंने अब तक वाहन कर जमा नहीं किया है। विभाग ने 31 मार्च 2025 तक एकमुश्त कर जमा करने पर अर्थदंड (पेनल्टी) में छूट देने की योजना शुरू की है।
यह योजना उन वाहन मालिकों को राहत प्रदान करती है जो विभिन्न कारणों से अपने वाहन का कर समय पर जमा नहीं कर पाए। अगर 31 मार्च तक कर जमा नहीं किया जाता है, तो उन्हें पूरी पेनल्टी के साथ कर चुकाना होगा, और इस विशेष छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा।
Leave a Reply