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सरकारी एवं निजी जमीन पर लगे दर्जनों हरे पेड़ काटने के आरोप पर पीड़ित ने जिला पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को अर्जी देकर न्याय की लगाई गुहार।

सारस न्यूज, बहादुरगंज, किशनगंज।

बहादुरगंज थाना क्षेत्र के कोइमारी गांव में सरकारी एवं निजी जमीन पर लगे एक दर्जन से अधिक हरे पेड़ों को काटकर ले जाने के मामले में पीड़ित मजरूल हक ने जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक किशनगंज और वन विभाग सहित अन्य अधिकारियों को अर्जी देकर न्याय की मांग की है। पीड़ित ने चार लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए शिकायत की है कि इन लोगों ने सरकारी और निजी जमीन पर लगे एक दर्जन से अधिक हरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा है।

वन विभाग के निर्देशानुसार 27 प्रजाति के पेड़ों को काटने के लिए टीपी (ट्रांसपोर्ट परमिट) की आवश्यकता नहीं होती, जिनमें मुख्य रूप से आम, बेर, कदम, गम्हार, लीची, गुलमोहर, अमरूद, अशोक आदि प्रजातियां शामिल हैं। बाकी प्रजाति के पेड़ों को काटने और राज्य में परिवहन करने के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र लेना अनिवार्य होता है।

पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने टीपी से मुक्त 27 प्रजातियों के अलावा कटहल और अन्य प्रजातियों के पेड़ों को भी काटा है, जो वन विभाग की नियमावली और गाइडलाइंस का स्पष्ट उल्लंघन है। पीड़ित ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले भी अंचलाधिकारी बहादुरगंज के समक्ष इस घटना की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उचित कार्रवाई न होने के कारण आरोपी बेखौफ होकर अपने कृत्य को अंजाम दे रहे हैं।

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