बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा मंगलवार को महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सदर अस्पताल, किशनगंज में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के सचिव श्री ओम शंकर ने की।
सचिव ओम शंकर ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के साथ-साथ बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा की योजनाओं, मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने की विधि, और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण अधिनियम) 2013 के बारे में भी जानकारी प्रदान की। सचिव महोदय ने बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यस्थलों पर एक समिति बनाई गई है, जहां पीड़िता अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं।
कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ अस्पताल प्रबंधक द्वारा किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के पश्चात सचिव महोदय ने अस्पताल का निरीक्षण किया और जीविका दीदी द्वारा चलाई जा रही रसोई का भी निरीक्षण किया।
इस जागरूकता कार्यक्रम में फ्रंट ऑफिस के पैनल अधिवक्ता श्री जय किशन प्रसाद, सदर अस्पताल किशनगंज की ओर से डॉक्टर शाहनवाज (प्रभारी उपाधीक्षक), डॉ. अनीता (महिला चिकित्सक), एम. जेड. अशरफ (अस्पताल प्रबंधक), राजेश कुमार पासवान (प्रधान लिपिक), और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी राजीव कुमार दीक्षित एवं अधिकार मित्र संदीप कुमार ठाकुर तथा राजेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे।
राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा मंगलवार को महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सदर अस्पताल, किशनगंज में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के सचिव श्री ओम शंकर ने की।
सचिव ओम शंकर ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के साथ-साथ बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा की योजनाओं, मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने की विधि, और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण अधिनियम) 2013 के बारे में भी जानकारी प्रदान की। सचिव महोदय ने बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यस्थलों पर एक समिति बनाई गई है, जहां पीड़िता अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं।
कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ अस्पताल प्रबंधक द्वारा किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के पश्चात सचिव महोदय ने अस्पताल का निरीक्षण किया और जीविका दीदी द्वारा चलाई जा रही रसोई का भी निरीक्षण किया।
इस जागरूकता कार्यक्रम में फ्रंट ऑफिस के पैनल अधिवक्ता श्री जय किशन प्रसाद, सदर अस्पताल किशनगंज की ओर से डॉक्टर शाहनवाज (प्रभारी उपाधीक्षक), डॉ. अनीता (महिला चिकित्सक), एम. जेड. अशरफ (अस्पताल प्रबंधक), राजेश कुमार पासवान (प्रधान लिपिक), और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी राजीव कुमार दीक्षित एवं अधिकार मित्र संदीप कुमार ठाकुर तथा राजेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे।
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