राहुल कुमार, सारस न्यूज, किशनगंज।
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
इस प्रक्रिया के तहत योग्य छात्रों के अभिभावक ज्ञानदीप पोर्टल (http://gyandeep-rte.bihar.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियाँ:
- छात्र पंजीकरण: 25 मार्च 2025 से 10 अप्रैल 2025 तक
- पंजीकृत छात्रों का सत्यापन: 26 मार्च 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक
- सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन विद्यालय आवंटन: 15 अप्रैल 2025 को अपराह्न 3:30 बजे
- चयनित छात्रों का सत्यापन एवं विद्यालय में प्रवेश: 16 अप्रैल 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक
पात्रता मानदंड:
- अलाभकारी समूह: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के वे छात्र जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये तक हो।
- कमजोर वर्ग: सभी जातियों/समुदायों के वे छात्र जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000/- रुपये से कम हो।
- आयु सीमा: 1 अप्रैल 2025 तक 6+ वर्ष की आयु (02 अप्रैल 2017 से 01 अप्रैल 2019 के बीच जन्मे बच्चे आवेदन के पात्र)।
आवेदन प्रक्रिया:
- अभिभावक ज्ञानदीप पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर पंजीकरण करें।
- आवेदन के समय माता-पिता का आधार कार्ड अनिवार्य होगा, जबकि बच्चे का आधार कार्ड विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के भीतर जमा करना होगा।
- आवेदक को अपने प्रखंड के अंतर्गत आने वाले अधिकतम 5 नजदीकी विद्यालयों का चयन करना होगा।
- विद्यालय आवंटन ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाएगा।
महत्वपूर्ण निर्देश:
- सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे इस नामांकन प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।
- नामांकित छात्रों को विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाएगा।
- निजी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे ऑनलाइन आवंटित छात्रों के नामांकन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें।
- अधिक जानकारी के लिए कृपया ज्ञानदीप पोर्टल (http://gyandeep-rte.bihar.gov.in) पर जाएं या अपने जिले के शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करें।