राहुल कुमार, सारस न्यूज, किशनगंज।
जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 एवं नियम-1995 (यथा समय-समय पर संशोधित) के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक संपन्न हुई।
विगत बैठक से अब तक दर्ज कुल 71 मामलों में कुल 74 पीड़ितों के बीच ₹61,23,150 (एकसठ लाख तेईस हजार एक सौ पचास) रुपये मुआवजा राशि के भुगतान का अनुमोदन प्रदान किया गया एवं 36 पीड़ितों के बीच ₹18,54,050 (अठारह लाख चौवन हजार पचास) रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर इन्हें भुगतान किया जाएगा।
आज की बैठक में श्री अमरेन्द्र कुमार पंकज, अपर समाहर्ता, किशनगंज; शिव शंकर पासवान, भूमि सुधार उप समाहर्ता; कुमार ब्रजेश, वरीय उप समाहर्ता; पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), किशनगंज; थाना प्रभारी, अनु. जाति एवं अनु. जनजाति थाना, किशनगंज; विशेष लोक अभियोजक, किशनगंज; जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज; इन्द्रदेव पासवान, फरजाना बेगम, श्रीमती नमिता हासदा एवं सुधाकर कुमार, नोडल पदाधिकारी, अनु. जाति एवं अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहित पदाधिकारी/सदस्यगण उपस्थित थे।
उक्त बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज को निदेशित किया गया कि अनु. जाति एवं अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कांडों में लंबित 36 पीड़ितों को विभाग से आवंटन प्राप्त होते ही नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान अविलंब किया जाए।
साथ ही, आज दिनांक 28.04.2025 को जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता में मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम-2013 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक भी संपन्न हुई।
