अमर कुमार सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी बहादुरगंज अंचल, वर्तमान पदस्थापन पोठिया अंचल के विरुद्ध गठित आरोप – सरकारी पंजी – 2 में छेड़छाड़, अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही आदि के संदर्भ में जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता ने सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया। आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध गंभीर आरोप और वर्तमान में इनके कार्यरत होने की वजह से कार्यस्थल पर इस प्रकार की घटना आशंकित है। इसलिए जिलाधिकारी ने इनके विरुद्ध गठित आरोपों के लिए निष्पक्ष जांच के निमित अपने कर्तव्यों से अलग रहने का आदेश दिया।
आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही के पुनर्संचालन के निमित गठित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग IV के नियम 9(1)(क) के तहत सिंह को निलंबित किया गया और उनके विरुद्ध पुनः विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय टेढ़ागाछ अंचल होगा।
राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
अमर कुमार सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी बहादुरगंज अंचल, वर्तमान पदस्थापन पोठिया अंचल के विरुद्ध गठित आरोप – सरकारी पंजी – 2 में छेड़छाड़, अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही आदि के संदर्भ में जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता ने सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया। आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध गंभीर आरोप और वर्तमान में इनके कार्यरत होने की वजह से कार्यस्थल पर इस प्रकार की घटना आशंकित है। इसलिए जिलाधिकारी ने इनके विरुद्ध गठित आरोपों के लिए निष्पक्ष जांच के निमित अपने कर्तव्यों से अलग रहने का आदेश दिया।
आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही के पुनर्संचालन के निमित गठित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग IV के नियम 9(1)(क) के तहत सिंह को निलंबित किया गया और उनके विरुद्ध पुनः विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय टेढ़ागाछ अंचल होगा।
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