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गत पंचायत चुनाव के अभ्यर्थियों को व्यय का ब्योरा देने का मिला अंतिम मौका। कभी भी बंद हो सकता है विभागीय पॉर्टल। ब्योरा नहीं देने पर नहीं लड़ सकेंगे अगला चुनाव

बीरबल महतो, सारस न्यूज़, किशनगंज।

पंचायत आम निर्वाचन 2021 के समापन के उपरांत ठाकुरगंज प्रखंड में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले मात्र 20 फीसदी अभ्यर्थियों ने अब तक खर्च का ब्योरा निर्वाची पदाधिकारी ठाकुरगंज को सुपुर्द की है। अभ्यर्थियों को इस संबंध में अन्तिम अल्टीमेटम देने के लिए निर्वाची पदाधिकारी(पंचायत) सह बीडीओ ठाकुरगंज सुमित कुमार की मौजूदगी में कौशल विकास केंद्र में एक अहम बैठक आहुत की गई। जिसमें प्रखंड के सभी 21 ग्राम पंचायत स्तर के कर्मियों को बताया गया कि गत पंचायत चुनाव में लड़ने वाले सभी उम्मीदवार आगामी 30 जनवरी तक चुनाव खर्च ब्योरा जमा कर दें अन्यथा विभाग द्वारा कभी भी पॉर्टल बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव का खर्च का ब्योरा नहीं देने पर संबंधित अभ्यर्थियों को अगले चुनाव में प्रत्याशी बनने नहीं दी जाएगी।

बीडीओ सुमित कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि प्रखंड ठाकुरगंज के विभिन्न पदों के अभ्यर्थियों को 30 जनवरी तक निर्वाचन व्यय विवरणी जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है। जिसमें चुनाव लड़ने वाले सभी निर्वाचित प्रतिनिधि एवं पराजित अभ्यर्थियों को भी चुनाव के व्यय ब्योरा जमा करना है। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से ब्योरा प्राप्त करने हेतु पंचायत वार नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है जो संबंधित ग्राम पंचायत में कार्यरत कचहरी सचिव, विकास मित्र, किसान सलाहकार, पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्रामीण आवास सहायक आदि के बीच वार्ड वार कार्य का विभाजन करते हुए व्यय ब्योरा प्रपत्र-29 में तथा नोटरी, किशनगंज से शपथ प्रपत्र विपत्र- 30 में प्राप्त कर पंचायत नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्रखंड कार्यालय में सुपुर्द करेंगे। उन्होंने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जो चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं देते हैं तो उन्हें आने वाले चुनाव में अयोग्ता का भी सामना करना पड़ेगा। उन्हें अगले चुनाव में शामिल होने को लेकर प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य व पंच पद पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की व्यय की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपए, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 30 हजार रुपए तथा मुखिया व सरपंच पद के लिए 40 हजार रुपए निर्धारित की गई थी।

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