सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजन आज तक जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के अंदर जीवित प्रमाणीकरण नहीं कराने पर सरकार की तरफ से मिलने वाली पेंशन पूर्णत: बंद हो जाएगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवार तक प्रखंड के करीब तीन हजार लाभुकों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है। विभागीय निर्देशानुसार जिन पेंशनधारियों का 30 जून तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं होता हैं तो उनका पेंशन रूक सकता है। इससे लाभुकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
इस बावत बीडीओ सुमित कुमार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के दो नगर पंचायत और 21 ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा उपलब्ध कराएं जा रहे पेंशन योजना के 22947 लाभुक हैं जिसमें से 20748 लाभुकों ने बायोमैट्रिक प्रणाली अथवा भौतिक सत्यापन कर जीवन प्रमाणीकरण कार्य करा लिए हैं, पर अभी तक 2199 लाभुकों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है।
उन्होंने बताया कि पेंशन योजना के लाभार्थियों को निर्बाध पेंशन भुगतान जारी रहे, इसके लिए जरूरी है कि लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण हो। यह प्रक्रिया आनलाइन होती है। इसके लिए प्रखंड कार्यालय में नि:शुल्क व कामन सर्विस सेंटर पर निर्धारित शुल्क अदाकर कराया जा सकता है।
बता दें कि पहले 31 दिसंबर 2021 तक जीवन प्रमाणीकरण कराने का समय दिया गया था, जिसे विस्तारित करते हुए 31 जनवरी तक किया गया। फिर इसे 28 फरवरी तक की गई। लेकिन निर्धारित समय सीमा में बड़ी संख्या में वृद्धा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन के पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण कराना शेष रह गया था। नियमानुसार सभी पेंशन धारियों को जीवन प्रमाणीकरण कार्य अनिवार्य रूप से कराना आवश्यक है।
सारस न्यूज, किशनगंज।
सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजन आज तक जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के अंदर जीवित प्रमाणीकरण नहीं कराने पर सरकार की तरफ से मिलने वाली पेंशन पूर्णत: बंद हो जाएगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवार तक प्रखंड के करीब तीन हजार लाभुकों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है। विभागीय निर्देशानुसार जिन पेंशनधारियों का 30 जून तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं होता हैं तो उनका पेंशन रूक सकता है। इससे लाभुकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
इस बावत बीडीओ सुमित कुमार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के दो नगर पंचायत और 21 ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा उपलब्ध कराएं जा रहे पेंशन योजना के 22947 लाभुक हैं जिसमें से 20748 लाभुकों ने बायोमैट्रिक प्रणाली अथवा भौतिक सत्यापन कर जीवन प्रमाणीकरण कार्य करा लिए हैं, पर अभी तक 2199 लाभुकों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है।
उन्होंने बताया कि पेंशन योजना के लाभार्थियों को निर्बाध पेंशन भुगतान जारी रहे, इसके लिए जरूरी है कि लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण हो। यह प्रक्रिया आनलाइन होती है। इसके लिए प्रखंड कार्यालय में नि:शुल्क व कामन सर्विस सेंटर पर निर्धारित शुल्क अदाकर कराया जा सकता है।
बता दें कि पहले 31 दिसंबर 2021 तक जीवन प्रमाणीकरण कराने का समय दिया गया था, जिसे विस्तारित करते हुए 31 जनवरी तक किया गया। फिर इसे 28 फरवरी तक की गई। लेकिन निर्धारित समय सीमा में बड़ी संख्या में वृद्धा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन के पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण कराना शेष रह गया था। नियमानुसार सभी पेंशन धारियों को जीवन प्रमाणीकरण कार्य अनिवार्य रूप से कराना आवश्यक है।
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