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ठाकुरगंज में जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज द्वारा महिलाओं के जागरूकता हेतु विधिक जागरूकता शिविर आयोजित।

सारस न्यूज, किशनगंज।

गुरूवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा ठाकुरगंज प्रखंड कार्यालय के सभागार में महिलाओं के जागरूकता हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

जागरूकता शिविर में रिसोर्स पर्सन फरजाना बेगम तथा रचना कुमारी के द्वारा शिविर में उपस्थित महिलाओं को महिला संबंधी कानून, महिला एवं संविधान, परिवार लॉ, दीवानी एवं फौजदारी लॉ, श्रम अधिनियम, पीएनडीटी आदि तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त विधिक सेवा के संबंध में बताया गया। फरजाना बेगम ने बताया कि महिलाओं के हित एवं संरक्षण के लिए देश में कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं तथा महिलाओं को विभिन्न विधियोें के तहत विधिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में महिलाएं उनका लाभ नहीं ले पाती हैं। ऐसे में उन्हें विधिक रूप से जागृत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां दी। 

रिसोर्स पर्सन रचना कुमारी ने महिलाओं को विधिक जानकारियां प्रदान करते हुए बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं को हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार देता है तथा अधिकारों की रक्षा करता है। अधिवक्ता ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विधिक जानकारियां देते हुए बताया कि दहेज लेना या देना अपराध है। कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माता-पिता या अन्य रिश्तेदारों या दुल्हन या दूल्हा के अभिभावक, किसी से भी दहेज की मांग करता है तो उसे कारावास की सजा हो सकती है। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में जीविका दीदी, आँगनबाड़ी सेविका तथा अन्य महिलाओं ने भाग लिया। इस जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में ठाकुरगंज प्रखंड के पारा विधिक स्वयं सेवकों विजय मिश्रा, सुभाष कुमार साह, प्रियंक झा, दिलीप विद्यार्थी, रेशमा बेगम, रेशमी बेगम ने महती भूमिका निभाई।

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