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दुबई कारोबारी व उनके साथियों को आईपीसी एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर भेजा गया जेल।

विजय गुप्ता, सारस न्यूज, गलगलिया।

गिरफ्तार दुबई कारोबारी और उनके साथियों को रविवार को आईपीसी व उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। वहीं वाहन से दो बोतल विदेशी शराब के साथ बरामद 36 लाख 50 हजार भारतीय रुपए, विदेशी रुपए भूटान के 16,300 नगलट्रम एवं यूएई करेंसी रुपया 16,860 दिरहम जप्त किया गया है।

पुलिस ने बड़ी संख्या में भारतीय नोट व विदेशी करेंसी मिलने के बाद लंबी पुछताछ व जांच के बाद रविवार को सदर अस्पताल में मेडिकल जांचोपरांत सभी को जेल भेज दिया है। वहीं बरामद रूपया के संबंध में जांच को लेकर सदर थाना के द्वारा ज्ञापांक-928/23 के माध्यम से डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स (अन्वेषण) भागलपुर को प्रतिवेदन दिया गया। जिसके आलोक में इनकम टैक्स ऑफिसर शिव प्रिय थाना पर आकर जांच पड़ताल प्रारंभ किये एवं गिरफ्तार कारोबारी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भी दिया गया है।

गिरफ्तार कारोबारी व उनके साथी के द्वारा बिहार मे अवैध शराब को लेकर परिवहन किया जा रहा था जो मद्यनिषेध कानून का उलंघन है तथा इनलोगों के द्वारा भारी मात्रा में बरामद रूपया के संबंध में भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया है। रुपया भी वाहन के सीट के नीचे छिपा कर परिवहन किया जा रहा था एवं इनके द्वारा रुपया के संबंध में कोई वैद्य कागजात भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

वहीं गिरफ्तार सैय्यद जियाजुर रहमान (02). सौरभ अधिकारी (03). अभिजीत पाल (04). अभिजीत आईच (05) राजा जाना (06) प्रसंजीत मल्लिक सभी आरमबाग हुगली पश्चिम बंगाल निवासी के विरूद्ध धारा-419/420 भा0द0वि० एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (18) की धारा-30 (3) / 32 / 41 /47 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

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