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पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक नियमावली- 2012 एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2014 में नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने पर नियोजन ईकाई ने अनिल कुमार का नियोजन किया रद्द।

सारस न्यूज, शशि कोशी रोक्का, ठाकुरगंज।

किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई कुकुरबाघी ने प्राथमिक विद्यालय बासनडुबी महतो टोला के शिक्षक अनिल कुमार का नियोजन रद्द करने की कार्रवाई की हैं। नियोजन रद्द करने कारण प्राइवेट विश्वविद्यालय से बीएड या बीएलएड डिग्री लेकर तथा न्यूनतम प्राप्तांक से कम अंक प्राप्त कर नौकरी करने की बताई जा रही है। प्राइवेट विश्वविद्यालय से बीएड या बीएलएड डिग्री लेकर नौकरी करने वाले पर देश के अन्य राज्यों पर शिकंजा कसने के बाद अब बिहार में भी शिक्षा विभाग ने इसकी जांच के आदेश जारी किए है।

नये आदेश में राजस्थान के ओपीजेएस विश्वविद्यालय चुरू से डिग्री लेकर जिले में नौकरी कर रहे 19 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें ठाकुरगंज प्रखंड कुकुरबाघी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय बासनडुबी महतो टोला के शिक्षक अनिल कुमार भी शामिल हैं।प्राथमिक विद्यालय बासनडूबी महतो टोला में शिक्षक पद पर कार्यरत अनिल कुमार का नियोजन बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली – 2012 अंतर्गत बिहार प्रारम्भिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के तहत हुआ था।

नियमावली के अनुसार नियोजन होने के लगभग 8 महीने से अधिक हो जाने के बाद शिक्षक अनिल कुमार को जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज के पत्रांक 1252 दिनांक 14/11/2022 में वर्णित तथ्यों व निदेशालोक में पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई ग्राम पंचायत कुकुरबाघी के बैठक संख्या 01/2022 मे पारित प्रस्ताव संख्या 02 के आलोक में शिक्षक अनिल कुमार का नियोजन (ज्ञापांक – 04, दिनांक- 23.02-2022 बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली-2012 के कंडिका- 14 में वर्णित निदेशालोक में दिनांक 21.11.2022 से रद्द करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी है।

सदस्य सचिव पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई कुकुरबाघी एवं पंचायत सचिव के पत्रांक- 11 दिनांक 20/09/2022 के द्वारा उचित मार्गदर्शन के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी के ज्ञापांक- 1252, दिनांक 14/11/2022 को पत्र के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय बासनडुबी महतो टोला के पंचायत शिक्षक अनिल कुमार के नियोजन के संबंध में पत्र लिखकर बताया कि इस शिक्षक नियोजन 2019-20 अंतर्गत नियोजित अनिल कुमार, पंचायत शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय वासनडूबी महतो टोला द्वारा प्रस्तुत इंटरमीडिएट के अंकपत्र में कुल पूर्णांक 900 में से अतिरिक्त विषय सहित कुल प्राप्तांक 405 (45%) अंकित है।

बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली- – 2012 के कंडिका 05 “नियोजन हेतु न्यूनतम योग्यता” (i) (क) “न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय प्रशिक्षण (जिस नाम से भी जाना जाता हो )” अनिवार्य है। साथ ही उक्त नियमावली के कंडिका (11) “नियोजन प्रक्रिया “अंतर्गत उपकंडिका (ख) (vi) में स्पष्ट अंकित है कि मेधा सूची के निर्माण में प्राप्तांकों की गणना अतिरिक्त एवं ऐच्छिक विषय के अंकों को छोड़ कर की जायेगी। अनिल कुमार का नियोजन अन्य राज्य से से निर्गत डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ( डीएलएड) के प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ हैं जबकि वे बिहार के मूल निवासी हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ( मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि विनियम ) 2014 के परिशिष्ट -2 डीएलएड प्राप्त कराने वाले प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्यचर्या के मानदंड और मानक अंतर्गत कंडिका 3.2 पात्रता शीर्षक में स्पष्ट अंकित है कि उच्च माध्यमिक (+2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। किन्तु अनिल कुमार,पंचायत शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय वासनडूबी महतो टोला का नियोजन करने में बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली-2012 एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ( मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि विनियम ) 2014 में नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है।

इस संबंध में पंचायत शिक्षक अनिल कुमार ने बताया कि मेरे पास सारी योग्यता है। योग्यता के आधार पर हमारी नियुक्ति की गई। हम इसकी याचिका हाईकोर्ट में दायर करेंगे। हम अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। इसलिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। वही इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनैना कुमारी ने बताया कि इस संबंध में हमें पत्र नहीं मिला कि उनकी सेवा क्यों समाप्त की गई हैं। इस संबंध में हमें किसी तरह की जानकारी नहीं है।वहीं दूसरी ओर इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष गुप्ता ने दूरभाष पर कार्यालय आकर जानकारी लेने की बात कह कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।

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