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बाल विवाह बच्चे को अच्छे स्वस्थ, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है:- मुजाहिद आलम

शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, किशनगंज।

किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में बाल मजदूर एवं बाल तस्करी के रोकथाम पर कार्य कर रहे बिहान संस्था के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बाल संरक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी दिया गया। जिसमें बाल मजदूर, बाल विवाह, बाल व्यापार, एवं उनके अधिकार के बारे में विद्यालय के उपस्थित बच्चों को बताया गया। उक्त बात की जानकारी देते हुए बिहान संस्था के जिला परियोजना प्रमुख प्रकाश कुमार परियोजना समन्वयक रणधीर कुमार ने जानकारी देते हुए कहां कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के ज्ञापन 13 दिनांक 7.01.2022 तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 43 दिनांक 17.02. 2022 के आलोक में प्रखंड क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थानों में बाल संरक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी विद्यालय के उपस्थित बच्चों को दिया जा रहा है। जिसके तहत गुरुवार को पोठिया प्रखंड के मध्य विद्यालय मिर्जापुर, मध्य विद्यालय दलुआहाट एवं प्राथमिक विद्यालय बीरपुर में उपस्थित बच्चों को जानकारी दी गई। ताकि बच्चों की मानसिक एवं बौद्धिक विकास में वृद्धि हो सके।

आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विहान संस्था के सदस्य मुजाहिद आलम ने बताया कि बाल विवाह अधिनियम 2005 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की शादी कराना कानूनन जुर्म है। बाल विवाह बच्चे को अच्छे स्वस्थ, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। ऐसा माना जाता है कि कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों की हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कम उम्र में विवाह का लड़के और लड़कियों दोनों पर शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, शिक्षा के अवसर कम हो जाते हैं और व्यक्तित्व विकास सही ढंग से नहीं हो पाती है। हालांकि बाल विवाह से लड़के भी प्रभावित होते हैं। लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे लड़कियां बड़ी संख्या में प्रभावित होती है। उक्त कार्यक्रम में विहान संस्था के जिला परियोजना प्रमुख प्रकाश कुमार, परियोजना समन्वयक रणधीर कुमार, एवं सदस्य मुजाहिद आलम, सहित विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थे।

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