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मनरेगा कार्य में अनियमितता की खबर कवरेज करने पर मुखिया प्रतिनिधि ने पत्रकार को जान से मारने की दी धमकी, पुलिस अधीक्षक से की गई शिकायत।

शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, किशगंज।

मनरेगा के कार्य में बरती गई अनियमितता की खबर संकलन करना ठाकुरगंज के एक पत्रकार को भारी पड़ गया। दरअसल पूरा मामला ठाकुरगंज प्रखंड के तातपौआ पंचायत से जुड़ा हुआ हैं। मनरेगा के कार्य में बरती गई अनियमितता की खबर कवरेज करने पर मुखिया प्रतिनिधि ने पत्रकार को गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दे डाली। पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय की लगाई गुहार में सुरक्षा प्रदान करने की है।

पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन में पत्रकार मो असरारूल हक ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा निबंधित मासिक प्रत्रिका एवं यूट्यूब न्यूज़ चैनल में बातौर विशेष प्रतिनिधि बिहार के रूप में कार्यरत हूँ। एक पत्रकार होने के नाते जब मुझे तातपौआ पंचायत के ग्रामीणों से पंचायत के विभिन्न वार्डो में हो रहे मनरेगा कार्यो में अनियमितता बरती जाने की शिकायत मिली तो मैं दिनांक 15.07.2022 दिन शुक्रवार को तातपौआ पंचायत के वार्ड नं0- 05 में हुये एक मिट्टीकरण कार्य की कवरेज करने पहुंचा स्थल पर न तो कार्य से संबंधि कोई सूचना पट लगा था और न ही संबंधित वार्ड सदस्य से सम्पर्क हो पाया। वस्तु स्थिति की जानकारी के लिये मैंने पंचायत के रोजगार सेवक राकेश प्रसाद से दुरभाष पर सम्पर्क किया तो उन्होने कुछ समय बाद जानकारी देने की बात कही कुछ ही देर बात पंचायत के मुखियां अलिना खातुन के प्रतिनिधि मो० रसमुद्दीन ने मुझे मोबाईल नं0- 8340369429 से कॉल कर के न सिर्फ मुझे गाली-गलौज किया बल्कि दुबारा पंचायत में आने पर जान से मारने की धमकी भी दी। एक पत्रकार के रूप में मेरा कार्य क्षेत्र पुरा बिहार है। और मैं कही भी जाकर पत्रकारिता करने के लिये स्वतंत्र हूँ। ऐसे में उपरोक्त मुखिया प्रतिनिधि से मेरे जान को नुकशान पहुँचने का पुरा संदेह है। तातपौआ के मुखिया प्रतिनिधि मो० रसमुद्दीन से मेरे जान को होने वाले नूकसान से बचाने व मुझे सुरक्षा प्रदान करने की मांग पुलिस अधीक्षक से किया है। वहीं जब इन सारे पहलुओं पर तातपौआ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रसमुद्दीन से दूरभाष पर बात कर उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। मेरे पंचायत और मेरे नाम को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मैंने अगर जान से मारने की धमकी दी है। या गाली गलौज किया है। तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करें। मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप ग़लत एवं बेबुनियाद है।

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