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30 दिसंबर तक पंचायत चुनाव के अभ्यर्थियों को देना है व्यय का ब्योरा। निर्धारित समय पर व्योरा नहीं देने पर नहीं लड़ सकेंगे अगला चुनाव।

बीरबल महतो, सारस न्यूज, ठाकुरगंज।

संसू, ठाकुरगंज( किशनगंज)। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के समापन के उपरांत विभिन्न पदों पर चुनाव में लगने वाले अभ्यर्थियों द्वारा खर्च का ब्योरा नहीं देने पर संबंधित अभ्यर्थियों को अगले चुनाव में प्रत्याशी बनने नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में निर्वाचित पदाधिकारी (पंचायत) सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमित कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में प्रखंड ठाकुरगंज के विभिन्न पदों के अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर तक निर्वाचन व्यय विवरणी जमा करने की तिथि निर्धारित की है, जिसमें चुनाव लड़ने वाले सभी निर्वाचित प्रतिनिधि एवं पराजित अभ्यर्थियों को भी चुनाव के व्यय व्योरा जमा करने की बात कही है।

इस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी(पंचायत) सह बीडीओ सुमित कुमार ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से व्यय व्योरा प्राप्त करने हेतु पंचायत वार पंचायत नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो संबंधित ग्राम पंचायत में कार्यरत कचहरी सचिव, विकास मित्र, किसान सलाहकार,पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्रामीण आवास सहायक आदि के बीच वार्ड वार कार्य का विभाजन करते हुए व्यय व्योरा प्रपत्र 29 में तथा नोटरी, किशनगंज से विपत्र- 30 में शपथ प्रपत्र प्राप्त कर पंचायत नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्रखंड कार्यालय में सुपुर्द करेंगे। उन्होंने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जो चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं देते हैं तो उन्हें अयोग्ता का भी सामना करना पड़ेगा। चुनाव संपन्न हो जाने के बाद पंचायत चुनाव में शामिल सभी उम्मीदवारों को 31 दिसंबर 2021 तक चुनाव खर्च का ब्योरा देने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। चुनाव खर्च का व्योरा नहीं दिए जाने पर उन्हें अगले चुनाव में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य व पंच पद पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की व्यय की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपए, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 30 हजार रुपए तथा मुखिया व सरपंच पद के लिए 40 हजार रुपए निर्धारित की गई थी।

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