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ग्राम कचहरी पोर्टल और नई आपराधिक क़ानून से जुड़ें विषयों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सारस न्यूज़, ठाकुरगंज।

ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में ग्राम कचहरी पोर्टल और नई आपराधिक कानून से जुड़े विषयों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह-अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी (पं.स.) अजीत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रशिक्षण का संचालन न्याय मित्र द्वारा किया गया।

कार्यशाला में सभी पंचायतों के कार्यपालक सहायकों और उप सरपंचों को ग्राम कचहरी पोर्टल पर वादियों द्वारा दायर किए गए वादों के पंजीकरण की डिजिटल प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यपालक सहायकों को पोर्टल के डिजिटल संचालन की चरणबद्ध जानकारी डेमो के माध्यम से समझाई गई।

इसके अतिरिक्त, उप सरपंचों को ग्राम कचहरी के तहत नई भारतीय न्याय संहिता 2023 से संबंधित आपराधिक मामलों की कुल 40 धाराओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने यह भी बताया कि भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली नई भारतीय न्याय संहिता 2023 में धाराओं में किए गए परिवर्तनों के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें और उनका प्रभावी उपयोग करें।

कार्यशाला का उद्देश्य ग्राम कचहरी न्यायपीठ को नई न्याय संहिता के तहत प्रभावी और सटीक संचालन के लिए सक्षम बनाना था। यह आयोजन बिहार पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार किया गया, जिसमें सरपंच और कार्यपालक सहायक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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