गलगलिया थाना क्षेत्र के पथरिया में खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन ट्रैक्टर जब्त किए हैं, जो अवैध खनन में संलिप्त थे। इस कार्रवाई की पुष्टि खान निरीक्षक सौरव कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए आगे की कागजी कार्रवाई की जा रही है।
गौरतलब है कि सोमवार को खान निरीक्षक सौरव गुप्ता, गलगलिया थाना के सहायक उप निरीक्षक छविला हजरा, और सशस्त्र बल के साथ संयुक्त छापेमारी के दौरान अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए मालाकाटा पथरिया घाट पहुंचे। वहां, छापेमारी दल को देखकर अवैध खननकर्ता ट्रैक्टर छोड़कर भागने में सफल रहे। पुलिस बल ने तीन ट्रैक्टर जब्त किए, जिनमें से एक लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर और दो नीले रंग के सोनालिका ट्रैक्टर थे, जिन पर लगभग 50 CFT बालू लदा हुआ था।
वर्तमान में सभी प्रकार के खनन पर प्रतिबंध है, और बालू का अवैध खनन, परिवहन और भंडारण करना संज्ञेय अपराध है, जिससे सरकारी राजस्व की हानि होती है। यह कार्य Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2019, यथा संशोधित 2021 के नियम 11, 43, और 56 का उल्लंघन है, जो एक दंडनीय अपराध है। इसको लेकर खनन विभाग द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत गलगलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, ठाकुरगंज।
गलगलिया थाना क्षेत्र के पथरिया में खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन ट्रैक्टर जब्त किए हैं, जो अवैध खनन में संलिप्त थे। इस कार्रवाई की पुष्टि खान निरीक्षक सौरव कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए आगे की कागजी कार्रवाई की जा रही है।
गौरतलब है कि सोमवार को खान निरीक्षक सौरव गुप्ता, गलगलिया थाना के सहायक उप निरीक्षक छविला हजरा, और सशस्त्र बल के साथ संयुक्त छापेमारी के दौरान अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए मालाकाटा पथरिया घाट पहुंचे। वहां, छापेमारी दल को देखकर अवैध खननकर्ता ट्रैक्टर छोड़कर भागने में सफल रहे। पुलिस बल ने तीन ट्रैक्टर जब्त किए, जिनमें से एक लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर और दो नीले रंग के सोनालिका ट्रैक्टर थे, जिन पर लगभग 50 CFT बालू लदा हुआ था।
वर्तमान में सभी प्रकार के खनन पर प्रतिबंध है, और बालू का अवैध खनन, परिवहन और भंडारण करना संज्ञेय अपराध है, जिससे सरकारी राजस्व की हानि होती है। यह कार्य Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2019, यथा संशोधित 2021 के नियम 11, 43, और 56 का उल्लंघन है, जो एक दंडनीय अपराध है। इसको लेकर खनन विभाग द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत गलगलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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