राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किशनगंज के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय, किशनगंज परिसर में शनिवार, 08 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज श्री सुशांत कुमार प्रधान ने पीठ के सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारियों से अपील की कि मामलों का निपटारा पक्षकारों के हित में उदारता पूर्वक एवं नियमानुसार किया जाए। वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किशनगंज के सचिव ओम शंकर ने पक्षकारों से अपील की कि वे अपने-अपने वादों का शांतिपूर्वक निष्पादन सुनिश्चित करें।
लोक अदालत की संरचना एवं पीठ के सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल छह पीठों का गठन किया गया, जिसमें न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्य सम्मिलित थे:
न्यायिक सदस्य:
श्री विपिन कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, किशनगंज
श्री मुक्तेश मनोहर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, किशनगंज
श्रीमती दिव्या अमल, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय, किशनगंज
श्री सुरभित सहाय, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, किशनगंज
श्री इंजमामुल हक, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रथम सह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, किशनगंज
श्री मो. रमिजुर रहमान, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, किशनगंज
गैर-न्यायिक सदस्य (पैनल अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किशनगंज):
मधुकर प्रसाद गुप्ता
जयदेव समाजदार
संगीता मानव
संजय कुमार श्रीवास्तव
सैयद अतहर अब्बास
पंकज कुमार
मामलों का निपटारा एवं समझौता राशि
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 161 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें शामिल थे:
वैवाहिक वाद: 10 मामले
अपराध शमनीय मामले: 102 मामले
बिजली विभाग से संबंधित मामले: 48 मामले
चेक बाउंस (धारा 138, एनआई एक्ट): 1 मामला
इसके अलावा बैंक ऋण के कुल 469 मामलों में रु. 2,45,94,694/- की समझौता राशि तय की गई। टेलीफोन बिल से जुड़े 12 मामलों में कुल रु. 2,95,337/- की वसूली की गई।
लोक अदालत में भीड़ काफी अधिक रही, जहां जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए पक्षकारों ने अपने मामलों के निपटारे में सक्रिय भूमिका निभाई। पक्षकारों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए प्रत्येक पीठ में सहायता केंद्र एवं अधिकार मित्रों की नियुक्ति की गई थी। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किशनगंज के कर्मियों एवं व्यवहार न्यायालय के कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।
स्वास्थ्य जांच शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम
इस अवसर पर, सदर अस्पताल, किशनगंज के सौजन्य से डॉ. उर्मिला कुमारी के नेतृत्व में डॉ. राजेंद्र कुमार एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों की सहायता से 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में ब्लड शुगर एवं रक्तचाप की जांच की गई।
मरीजों को मुफ्त दवा का वितरण भी किया गया।
इसके अलावा, गैर-सरकारी संगठन “घोघारडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ” के द्वारा प्रवासी मजदूरों के सशक्तिकरण, मानव तस्करी, बाल श्रम एवं बाल हिंसा, बंधुआ मजदूरी, महिला उत्पीड़न, सुरक्षित पलायन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया।
राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किशनगंज के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय, किशनगंज परिसर में शनिवार, 08 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज श्री सुशांत कुमार प्रधान ने पीठ के सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारियों से अपील की कि मामलों का निपटारा पक्षकारों के हित में उदारता पूर्वक एवं नियमानुसार किया जाए। वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किशनगंज के सचिव ओम शंकर ने पक्षकारों से अपील की कि वे अपने-अपने वादों का शांतिपूर्वक निष्पादन सुनिश्चित करें।
लोक अदालत की संरचना एवं पीठ के सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल छह पीठों का गठन किया गया, जिसमें न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्य सम्मिलित थे:
न्यायिक सदस्य:
श्री विपिन कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, किशनगंज
श्री मुक्तेश मनोहर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, किशनगंज
श्रीमती दिव्या अमल, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय, किशनगंज
श्री सुरभित सहाय, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, किशनगंज
श्री इंजमामुल हक, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रथम सह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, किशनगंज
श्री मो. रमिजुर रहमान, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, किशनगंज
गैर-न्यायिक सदस्य (पैनल अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किशनगंज):
मधुकर प्रसाद गुप्ता
जयदेव समाजदार
संगीता मानव
संजय कुमार श्रीवास्तव
सैयद अतहर अब्बास
पंकज कुमार
मामलों का निपटारा एवं समझौता राशि
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 161 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें शामिल थे:
वैवाहिक वाद: 10 मामले
अपराध शमनीय मामले: 102 मामले
बिजली विभाग से संबंधित मामले: 48 मामले
चेक बाउंस (धारा 138, एनआई एक्ट): 1 मामला
इसके अलावा बैंक ऋण के कुल 469 मामलों में रु. 2,45,94,694/- की समझौता राशि तय की गई। टेलीफोन बिल से जुड़े 12 मामलों में कुल रु. 2,95,337/- की वसूली की गई।
लोक अदालत में भीड़ काफी अधिक रही, जहां जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए पक्षकारों ने अपने मामलों के निपटारे में सक्रिय भूमिका निभाई। पक्षकारों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए प्रत्येक पीठ में सहायता केंद्र एवं अधिकार मित्रों की नियुक्ति की गई थी। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किशनगंज के कर्मियों एवं व्यवहार न्यायालय के कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।
स्वास्थ्य जांच शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम
इस अवसर पर, सदर अस्पताल, किशनगंज के सौजन्य से डॉ. उर्मिला कुमारी के नेतृत्व में डॉ. राजेंद्र कुमार एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों की सहायता से 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में ब्लड शुगर एवं रक्तचाप की जांच की गई।
मरीजों को मुफ्त दवा का वितरण भी किया गया।
इसके अलावा, गैर-सरकारी संगठन “घोघारडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ” के द्वारा प्रवासी मजदूरों के सशक्तिकरण, मानव तस्करी, बाल श्रम एवं बाल हिंसा, बंधुआ मजदूरी, महिला उत्पीड़न, सुरक्षित पलायन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया।
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