सारस न्यूज, किशनगंज।
भारत सरकार के निर्देशानुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डधारियों का सौ प्रतिशत ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य है। एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए सभी राशन कार्डधारियों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में लाभुकों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। विभागीय डेटाबेस में जिन लाभुकों का आधार दर्ज है, उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण ई-केवाईसी के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। उक्त बातें सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनिल कुमार मंडल ने बुधवार को ठाकुरगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के साथ आयोजित बैठक में कही।
उन्होंने बताया कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है। ई-केवाईसी की कार्रवाई हेतु राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ डीलर के दुकान पहुँचेंगे अथवा निरंतर अंतराल में डीलर डोर टू डोर जाकर भी ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी पूर्ण किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि लाभुकों को निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्त्ति की जा रही है। खाद्यान्न आपूर्त्ति को ले लाभुकों की ओर से कोई भी शिकायतें नहीं आनी चाहिए अन्यथा विभाग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार हर माह के दुसरे शुक्रवार को पंचायत स्तरीय निगरानी समिति तथा प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को वार्ड स्तरीय निगरानी समिति की बैठक जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को आहूत करना अनिवार्य है जिसमें लाभुकों की शिकायतों को दूर करना है एवं सभी लाभुकों के बीच निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने में कोई परेशानी नहीं हो।
इस मौके पर मुख्य रूप से फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष सुदामा राय, मो सलीम, जाहिदुर्रहमान, अजय राय, अमल देवनाथ, शंकर पोद्दार आदि सहित बड़ी संख्या में डीलर्स मौजुद रहे।