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सर्वक्षमा योजना के तहत वाहन मालिक एकमुश्त राशि जमा कर सकेंगे, ट्रेड टैक्स जमा करने पर अर्थदण्ड से मिलेगी छुटकारा।

राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।

परिवहन विभाग ने जिले के सभी प्रकार के वाहनों के रोड टैक्स, अस्थायी रजिस्ट्रेशन शुल्क, और कृषि एवं व्यापार टैक्स पर लगे हुए अर्थदण्ड को माफ करने का निर्णय लिया है। इसके तहत एकमुश्त निपटान (वन-टाइम सेटलमेंट) योजना, जिसे सर्वक्षमा योजना के नाम से शुरू किया गया है, लागू की गई है। इस योजना से डिफॉल्टर वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। परिवहन सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वाहन मालिकों को उनके वाहनों के मॉडल के अनुसार बकाया कर में राहत दी जाएगी। कुछ वाहनों के लिए एकमुश्त राशि जमा करने की सुविधा दी गई है, जबकि कुछ मामलों में मूल टैक्स के अतिरिक्त लगे अर्थदण्ड में 70% तक की छूट प्रदान की गई है।

मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, सर्वक्षमा योजना फिर से लागू की गई है। इसके तहत जिले में निबंधित सभी टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक, चाहे वह परिवहन और गैर-परिवहन वाहन हों, ट्रैक्टर-ट्रेलर हों, या बैटरी चालित वाहन हों, बकाया रोड टैक्स और अन्य सभी प्रकार के अर्थदण्ड से मुक्त हो सकते हैं।

साथ ही, अगर किसी वाहन एजेंसी ने बिना अस्थायी रजिस्ट्रेशन के वाहन बेचा है और खरीदार ने इसे पंजीकृत नहीं कराया है, तो वे इस योजना के तहत फीस जमा कर अर्थदण्ड से छुटकारा पा सकते हैं। यदि उनके खिलाफ कोई नीलामी नोटिस जारी किया गया है, तो परिवहन विभाग द्वारा उसे वापस लिया जाएगा।

जिले के डिफॉल्टर वाहन मालिकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक वाहन मालिक एकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठा सकें और अर्थदण्ड एवं नीलामी से मुक्त हो सकें।

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