सारस न्यूज़, किशनगंज।
आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किशनगंज के बुनियाद केंद्र में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगजन लाभुकों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ना एवं उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करना था।
इस अवसर पर जिला प्रबंधक एवं तकनीकी कर्मियों द्वारा लाभुकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने और त्रुटियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर योग्य नागरिकों से संपर्क कर रहे हैं ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रह जाए।
जिला प्रबंधक ने उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि वे अपने जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लें और निर्धारित समयसीमा के भीतर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन अवश्य करें।
दस्तावेज़ सत्यापन के लिए सुझाए गए विकल्प:
कार्यक्रम के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि Enumeration Form (गणना प्रपत्र) के साथ जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक मान्य होगा:
- केंद्र/राज्य सरकार या पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र या पेंशन आदेश।
- 01.07.1987 से पूर्व भारत सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा जारी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- वन अधिकार प्रमाण पत्र।
- ओबीसी/एससी/एसटी प्रमाण पत्र।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)।
- राज्य/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।
- भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
सार्वजनिक अपील
कार्यक्रम के अंत में सभी से यह भी अपील की गई कि वे अपने आस-पास के लोगों को भी जागरूक करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रह जाए। इस प्रयास के माध्यम से सभी वर्गों की लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया गया।