सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
लोकसभा और राज्यसभा से पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को अब देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई है। किशनगंज से कांग्रेस सांसद और वक्फ विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्य डॉ. मोहम्मद जावेद ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ दाखिल होने वाली पहली याचिका है।
डॉ. जावेद ने कहा कि यह संशोधन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने याचिका में यह दलील दी है कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 25 (धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता), 29 (अल्पसंख्यकों की संस्कृति की सुरक्षा) और 300-ए (संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
12 घंटे की बहस के बाद पास हुआ बिल
दो और तीन अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में करीब 12-12 घंटे लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद यह विधेयक पास कर दिया गया। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा।
डॉ. मोहम्मद जावेद ने अपनी याचिका में कहा कि वे न केवल कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में व्हिप हैं, बल्कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर सीधा हमला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से न्याय की मांग की है।