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ग्राम कचहरी पोर्टल और नई आपराधिक कानून पर कार्यशाला आयोजित।

सारस न्यूज़, बहादुरगंज, किशनगंज।

गुरुवार को बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में ग्राम कचहरी पोर्टल और नई आपराधिक कानून (न्यू क्रिमिनल लॉ) से जुड़े विषयों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सभी पंचायतों में पदस्थापित कार्यपालक सहायक और उप सरपंच शामिल हुए।

कार्यशाला के दौरान ग्राम कचहरी पोर्टल पर वादी द्वारा दायर किए गए वाद के डिजिटल पंजीकरण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। प्रशिक्षक टीनू कुमार सिन्हा ने कार्यपालक सहायकों को पोर्टल के डिजिटल संचालन की स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी डेमो के माध्यम से दी।

इसके अलावा, प्रशिक्षक रंजन पांडेय ने उपस्थित उप सरपंचों को नई भारतीय न्याय संहिता 2023 (Indian Justice Code 2023) से संबंधित आपराधिक मामलों की कुल 40 धाराओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर एक जुलाई 2024 से प्रभावी नई भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धाराओं में किए गए परिवर्तनों को कैसे लागू किया जाए। यह जानकारी ग्राम कचहरी न्यायपीठ के प्रभावी संचालन के लिए दी गई।

बिहार पंचायती राज विभाग के निर्देश पर आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्राम कचहरी के तहत न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और डिजिटल रूप से सुलभ बनाना था। कार्यशाला में उप सरपंच और कार्यपालक सहायक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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