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15 जुलाई तक दो पाली में आयोजित होगी फोकनिया एवं मौलवी की परीक्षा।

सारस न्यूज, ठाकुरगंज।

जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर चंद्रिमा अत्री द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा आयोजित फोकनिया एवं मौलवी परीक्षा 2023 का आयोजन 15 जुलाई 2023 तक दो पाली में यथा प्रथम पाली पूर्वाह्न 08:45 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 01:45 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित 08 परीक्षा केन्द्र यथा- बी.के.डी (जिला स्कूल), दरभंगा, सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा, एम.एल.एकेडमी, लहेरियासराय, एम.ए.आर.एम उच्च विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, एम.के.पी विद्यापति उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, पुर्वांचल उच्च विद्यालय, राय साहेब पोखर, लहेरियासराय, देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा एवं राजकीय उच्च विद्यालय, दरभंगा में आयोजित की गई है।

उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलता पूर्वक संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 100 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के आलोक में परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा चंद्रिमा अत्री द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास 100 गज की परिधि में 15 जुलाई 2023 तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित परीक्षा केन्द्र के 100 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्ति मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हो, सरकारी अथवा प्रसाशन द्वारा निर्गत पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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