बिहार सरकार ने उद्योगों को गति देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत “बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025)” लागू किया गया है।
इस पैकेज की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं–
उद्योगों को 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सहायता (इंटरेस्ट सब्सिडी) उपलब्ध कराई जाएगी।
नई औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक SGST प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक मिलेगी।
30% तक पूंजीगत सब्सिडी (कैपिटल सब्सिडी) का लाभ दिया जाएगा।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 वर्षों तक प्रति वर्ष अधिकतम 40 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
साथ ही, कौशल विकास, हरित ऊर्जा (Renewable Energy) उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क की वापसी, निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन, पेटेंट पंजीकरण व गुणवत्ता प्रमाणन पर विशेष सहायता का प्रावधान भी किया गया है।
बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है। इसके तहत:-
(1) 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) दी जाएगी।
नई नीति में भूमि आवंटन से जुड़ी सुविधाएं भी शामिल हैं।
100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने और 1,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क दी जाएगी।
1,000 करोड़ रुपये से ऊपर निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ तक निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।
फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क उपलब्ध होगी।
इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना आवश्यक होगा।
सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से अगले पांच वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और अवसर उपलब्ध हों। इस पहल से न सिर्फ बिहार में औद्योगिक वातावरण मजबूत होगा बल्कि राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर भविष्य और आत्मनिर्भरता का मार्ग मिलेगा।
सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
बिहार सरकार ने उद्योगों को गति देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत “बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025)” लागू किया गया है।
इस पैकेज की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं–
उद्योगों को 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सहायता (इंटरेस्ट सब्सिडी) उपलब्ध कराई जाएगी।
नई औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक SGST प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक मिलेगी।
30% तक पूंजीगत सब्सिडी (कैपिटल सब्सिडी) का लाभ दिया जाएगा।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 वर्षों तक प्रति वर्ष अधिकतम 40 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
साथ ही, कौशल विकास, हरित ऊर्जा (Renewable Energy) उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क की वापसी, निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन, पेटेंट पंजीकरण व गुणवत्ता प्रमाणन पर विशेष सहायता का प्रावधान भी किया गया है।
बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है। इसके तहत:-
(1) 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) दी जाएगी।
नई नीति में भूमि आवंटन से जुड़ी सुविधाएं भी शामिल हैं।
100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने और 1,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क दी जाएगी।
1,000 करोड़ रुपये से ऊपर निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ तक निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।
फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क उपलब्ध होगी।
इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना आवश्यक होगा।
सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से अगले पांच वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और अवसर उपलब्ध हों। इस पहल से न सिर्फ बिहार में औद्योगिक वातावरण मजबूत होगा बल्कि राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर भविष्य और आत्मनिर्भरता का मार्ग मिलेगा।
Leave a Reply