भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। 19 मई को जारी अपने बयान में आरबीआई ने कहा है कि ये नोट सितंबर तक वैध रहेंगे और इन नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा कराया जा सकता है।
बयान में कहा गया है कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। नोटों की बदली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपये तक यानी 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं। नोट बदली के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या फ़ीस नहीं ली जाएगी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। 19 मई को जारी अपने बयान में आरबीआई ने कहा है कि ये नोट सितंबर तक वैध रहेंगे और इन नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा कराया जा सकता है।
बयान में कहा गया है कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। नोटों की बदली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपये तक यानी 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं। नोट बदली के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या फ़ीस नहीं ली जाएगी।
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