खोरीबाड़ी ब्लाक के अधिकारी बाजार से सटे केलाबाड़ी मौजा में मुकुल दास पर सरकारी जमीन के डीआइ फंड पर अवैध रूप से दीवार निर्माण कर सड़क को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया गया था। स्थानीय निवासी प्रदीप कुमार प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि आरोपितों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उस पर खेती और कर रहे हैं। प्रदीप की शिकायत के आधार पर मामले की सूचना नवन्ना को दी गई। हालांकि जांच के दौरान फर्जी दस्तावेज निरस्त कर दिए गए, लेकिन जमीन से अवैध निर्माण अब तक नहीं हटाया गया है।
अंततः हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को खोरीबाड़ी बीडीओ दीप्ति साव और खोरीबाड़ी बीएलआरओ प्रतिमा सुब्बा पुलिस के साथ पहुंची । इस दौरान डीआइ फंड के तीन डिसमिल जमीन को मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई जेसीबी का प्रयोग करके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।
हालांकि शिकायतकर्ता का दावा है कि अभी तक पूरा अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं किया गया है। इस संबंध में खोरीबाड़ी बीडीओ दीप्ति साव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार डीआइ फंड की जमीन पर अवैध कब्जा को ध्वस्त कर मुक्त करा दिया गया है। आवेदक को अपनी जमीन पर सड़क बनाकर आने-जाने का मौका दिया जा रहा है। उनका मानना है कि यह कदम स्थानीय लोगों के लिए भी सहुलियत होगी।
सारस न्यूज़, खोरीबाड़ी।
खोरीबाड़ी ब्लाक के अधिकारी बाजार से सटे केलाबाड़ी मौजा में मुकुल दास पर सरकारी जमीन के डीआइ फंड पर अवैध रूप से दीवार निर्माण कर सड़क को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया गया था। स्थानीय निवासी प्रदीप कुमार प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि आरोपितों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उस पर खेती और कर रहे हैं। प्रदीप की शिकायत के आधार पर मामले की सूचना नवन्ना को दी गई। हालांकि जांच के दौरान फर्जी दस्तावेज निरस्त कर दिए गए, लेकिन जमीन से अवैध निर्माण अब तक नहीं हटाया गया है।
अंततः हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को खोरीबाड़ी बीडीओ दीप्ति साव और खोरीबाड़ी बीएलआरओ प्रतिमा सुब्बा पुलिस के साथ पहुंची । इस दौरान डीआइ फंड के तीन डिसमिल जमीन को मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई जेसीबी का प्रयोग करके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।
हालांकि शिकायतकर्ता का दावा है कि अभी तक पूरा अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं किया गया है। इस संबंध में खोरीबाड़ी बीडीओ दीप्ति साव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार डीआइ फंड की जमीन पर अवैध कब्जा को ध्वस्त कर मुक्त करा दिया गया है। आवेदक को अपनी जमीन पर सड़क बनाकर आने-जाने का मौका दिया जा रहा है। उनका मानना है कि यह कदम स्थानीय लोगों के लिए भी सहुलियत होगी।
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