सिलीगुड़ी: स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में सुनवाई अगले 4 सितंबर को होगा। मिली जानकारी के अनुसार अभया को अदालत से मिलने वाले न्याय के लिए एक बार फिर से अगली तारीख तक के लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि आज की सुनवाई को अगली तारीख 4 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष 2023 के अगस्त महीने में माटीगाड़ा थाना अंतर्गत एक खाली पड़े सुनसान जगह पर एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से यह मामला सिलीगुड़ी अदालत में चल रहा है। मृतक स्कूली छात्रा अभया को न्याय दिलाने के लिए उसके परिवार लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। गत वर्ष हुए माटीगाड़ा छात्रा हत्याकांड केस में फैसले का इंतजार आज खत्म होने वाला था।आज फैसले की तारीख पर परिवार वाले सिलीगुड़ी अदालत पहुंचे थे, जहां पर परिवार वालों को आज फैसले की उम्मीद थी। लेकिन किसी कारणवश आज अभया केस की सुनवाई नहीं हुई। केस की सुनवाई के लिए अदालत ने आगामी 4 सितंबर की तारीख तय की है। इस लिए परिवार को एक बार फिर न्याय के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
सारस न्यूज़, सिलीगुड़ी।
सिलीगुड़ी: स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में सुनवाई अगले 4 सितंबर को होगा। मिली जानकारी के अनुसार अभया को अदालत से मिलने वाले न्याय के लिए एक बार फिर से अगली तारीख तक के लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि आज की सुनवाई को अगली तारीख 4 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष 2023 के अगस्त महीने में माटीगाड़ा थाना अंतर्गत एक खाली पड़े सुनसान जगह पर एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से यह मामला सिलीगुड़ी अदालत में चल रहा है। मृतक स्कूली छात्रा अभया को न्याय दिलाने के लिए उसके परिवार लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। गत वर्ष हुए माटीगाड़ा छात्रा हत्याकांड केस में फैसले का इंतजार आज खत्म होने वाला था।आज फैसले की तारीख पर परिवार वाले सिलीगुड़ी अदालत पहुंचे थे, जहां पर परिवार वालों को आज फैसले की उम्मीद थी। लेकिन किसी कारणवश आज अभया केस की सुनवाई नहीं हुई। केस की सुनवाई के लिए अदालत ने आगामी 4 सितंबर की तारीख तय की है। इस लिए परिवार को एक बार फिर न्याय के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
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