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जिलों में औद्योगिकी के लिए 25 एकड़ जमीन चिह्नित करने का उद्योग विभाग ने दिया निर्देश, कानूनी पेंच में फंसी जमीन से परहेज की हिदायत।

सारस न्यूज टीम, पटना।

बिहार के सभी जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र स्‍थापित करने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्‍य में नए औद्योगिक क्षेत्र स्‍थापित करने का काम लंबे अरसे से नहीं हुआ है। जो औद्योगिक क्षेत्र पहले से अधिसूच‍ित किए गए हैं। वहां अब नए उद्योगों को आवंटित करने के लिए जगह नहीं बची है। दूसरी तरफ, सरकार के हालिया प्रयासों के बाद राज्‍य में उद्योग स्‍थापित करने की चाहत रखने वालों की संख्‍या बढ़ी है।

इसे देखते हुए नई औद्योगिक इकाइयों को जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना को फिर से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इस क्रम में सभी जिलाधिकारियों को विभाग ने पत्र लिखा है। इसके तहत न्यूनतम 25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है।

उद्योग निदेशक के स्तर पर जारी पत्र में जिलाधिकारियों को कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऐसे भूखंड का चयन करें जो आबादी से दूर हो। जमीन वन क्षेत्र में नहीं हो वहां जलजमाव नहीं हो और किसी भी तरह के विधिक विवाद में फंसी नहीं हो। इस संबंध में पिछले वर्ष सितंबर में भी उद्योग विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन चिन्हित करने को लिखा था। यह कहा गया था कि बियाडा के अधीनस्थ अधिकांश क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना के लिए आवंटन योग्य जमीन लगभग समाप्त हो चुकी है। इससे परेशानी हो रही है।  इसलिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने के लिए जमीन की व्यवस्था करें। हालांकि किसी भी जिले से उद्योग विभाग को इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला। 

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उद्योग विभाग ने जिलाधिकारियों को यह लिखा है कि औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने को ले जो जमीन चिह्नित की जाए, वह राष्ट्रीय उच्च पथ या फिर राज्य उच्च पथ के करीब हो। संपर्कता को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

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